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प्राइवेट स्कूल आरटीई का उड़ा रहे मजाक, लापरवाही से सैकड़ों छात्रों की पढ़ाई पर खतरा

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प्राइवेट स्कूल आरटीई का उड़ा रहे मजाक, लापरवाही से सैकड़ों छात्रों की पढ़ाई पर खतरा

नामांकन प्रक्रिया में फंसी बच्चों की पढ़ाई, शैक्षणिक सत्र के गुजर गये चार माहजानिए………… क्या होगा नुकसानसमस्तीपुर : शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए कक्षाएं अप्रैल महीने से ही शुरू हो गई हैं. वहीं, वंचित तबके के बच्चों की नामांकन प्रक्रिया सत्र के चार महीने से अधिक गुजरने के बाद भी पूरी नहीं हो पाई है. एक तो विभाग ने इसके लिए प्रक्रिया ही देर से शुरू की, दूसरी तरफ निजी स्कूल संबंधित अभिभावकों को किसी तरह टाल-मटोल करने में लगे हैं, तो कही पांच से छह किमी दूरी पर निजी विद्यालय होने के कारण अभिभावक नामांकन करवाने से हिचक रहे है. जिले के प्रस्वीकृति प्राप्त विद्यालय में 25 प्रतिशत कमजोर एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का वर्ष 2024-25 के लिए ज्ञानदीप पोर्टल पर बच्चों द्वारा किये गये ऑनलाइन नामांकन प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात 1051 बच्चों को रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत विद्यालय का आवंटन किया गया. फिर विगत सात अगस्त को 643 बच्चों को रेंडमाइजेशन प्रक्रिया के तहत विद्यालय का आवंटन किया गया. लेकिन शिक्षा व्यवस्था के नियमों का खमियाजा नामांकन पर दिख रहा है. निजी विद्यालयों की माने तो अबतक करीब पांच सौ बच्चे ही आरटीई के तहत नामांकन लिये हैं. शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत सरकार ने सभी वर्गों बच्चों के लिए अनिवार्य और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का प्रावधान किया है. तय व्यवस्था के अनुसार सभी निजी स्कूलों को 25 प्रतिशत सीटों पर ऐसे बच्चों का नामांकन लेना है, जो कमजोर वर्ग से आते हैं. शिक्षा विभाग और निजी स्कूलों की लेटलतीफी ने ऐसे चिह्नित बच्चों की परेशानी बढ़ा दी है. ऐसे में अभिभावक अब तक अपने बच्चों का नामांकन कराने के लिए कभी शिक्षा विभाग तो कभी निजी स्कूल का चक्कर काट रहे हैं. दूसरी तरफ देरी से स्कूलों में पढ़ाई शुरू होने से समय पर सिलेबस पूरा करने में कठिनाई होगी. इधर, निजी विद्यालयों द्वारा सीटों की संख्या नहीं बताने वाले स्कूलों के विरुद्ध विभाग ने कार्रवाई शुरू कर दी है. वैसे निजी विद्यालयों पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा, जिन्होंने शिक्षा विभाग के ज्ञानदीप पोर्टल पर सीटों की संख्या को अपडेट नहीं किया है. इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक ने जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित निजी विद्यालयों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया. इसके मुताबिक सीटों की संख्या पोर्टल पर अपडेट नहीं करने वाले निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया है. साथ ही, उन विद्यालयों पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने का निर्देश भी दिया गया है. शिक्षा का अधिकार कानून के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति की ऑनलाइन समीक्षा के दौरान प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) को निर्देश दिया गया. अबतक करीब 106 निजी विद्यालय ही सीटों की संख्या बतायी है.

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