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चुनाव प्रचार के लिये निकाले जाने वाले जुलूस के लिए पूर्व अनुमति जरूरी

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चुनाव प्रचार के लिये निकाले जाने वाले जुलूस के लिए पूर्व अनुमति जरूरी

समस्तीपुर : लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर प्रचार-प्रसार जोर पर है. समस्तीपुर सुरक्षित और उजियारपुर लोकसभा क्षेत्र में चौथे चरण में 13 मई को मतदान होना है. वहीं खगड़िया लोकसभा क्षेत्र में पड़ने वाले जिले का हसनपुर विधानसभा क्षेत्र में तीसरे चरण में 7 मई को वोटिंग होनी है. चुनाव को लेकर प्रत्याशियों ने द्वारा चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी गयी है. चुनावी सभा, जुलूस भी निकाले जा रहे हैं. इसको लेकर चुनाव आयोग के द्वारा गाइडलाइन जारी किया गया है. गाइडलाइन के मुताबिक चुनाव प्रचार के लिये निकाले जाने वाले जुलूस के लिये पूर्व अनुमति जरूरी है. जुलूस का मार्ग पहले से तय किया जाना चाहिये. किसी भी जुलूस की शुरुआत और समाप्ति का समय और स्थान भी पहले से निर्धारित होना चाहिये. उन स्थानों से जहां से जुलूस गुजरना है, वहां लागू यातायात नियमों और प्रतिबंध आदेशों का पता लगाना है और उसका पूर्णत: पालन करना है. जुलूस निकालने में यातायात को कोई बाधा नहीं पहुंचना चाहिये.प्रत्येक व्यक्ति के शांतिपूर्ण और व्यवधानमुक्त घरेलू जीवन का अधिकार पूरी तरह सुरक्षित है.स्थानीय पुलिस अधिकारियों को प्रस्तावित सभा, रैलियों की आयोजन स्थल औरन समय की पूरी जानकारी देनी है. वहीं सभी आवश्यक अनुमति पहले ही ले लेनी है.सभी दलों, अभ्यर्थियों को निर्वाचन के सामान अवसर सुनिश्चित किया जाना है. उन्हें सार्वजनिक स्थानों और हेलीपैड निष्पक्ष रूप से उपलब्ध कराये जाने चाहिये. प्रस्तावित सभा के स्थान पर लागू प्रतिबंध या निषेध आदेश यदि कोई हो,तो उनका पूर्णत: सम्मान किया जाना चाहिये और इसे समय रहते आवेदन किया जाना चाहिये और इसे समय रहते प्राप्त किया जाना चाहिये. प्रस्तावित सभाओं के लिये लाउडस्पीकर या किसी अन्य सुविधा के प्रयोग के लिये अनुमति प्राप्त होनी चाहिये. सभाओं में गड़बड़ी करने वाले या अव्यवस्था पैदा करने वाले व्यक्तियों से निपटने के लिये पुलिस की सहायता लेनी चाहिये. निर्वाचनों के दौरान अन्य राजनीति दलों और अभ्यर्थियों की आलोचना केवल उनकी नीतियां, कार्यक्रमों, पिछले रिकार्ड और कार्यों की होनी है.

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