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Samastipur News:उमवि बथुआ बुज़ुर्ग के प्रभारी एचएम को डीपीओ स्थापना ने किया निलंबित

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Samastipur News:उमवि बथुआ बुज़ुर्ग के प्रभारी एचएम को डीपीओ स्थापना ने किया निलंबित

*त्रिसदस्यीय जांच कमेटी की रिपोर्ट में एचएम पर शैक्षणिक वातावरण दूषित करने का उल्लेख Samastipur News:समस्तीपुर: सरायरंजन प्रखंड स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय बथुआ बुजुर्ग के प्रभारी एचएम संतोष कुमार सुमन को डीपीओ स्थापना कुमार सत्यम ने तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. डीपीओ स्थापना ने बताया कि शिकायत आवेदन मिलने के बाद डीईओ ने डीपीओ एसएसए मानवेंद्र कुमार राय की अध्यक्षता में त्रि-सदस्यीय समिति का गठन करते हुए जॉच रिपोर्ट तलब की थी. त्रि-सदस्यीय समिति के जॉच प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी से प्राप्त सहमति के अधार पर उक्त प्रभारी एचएम को विद्यालय में आक्रामक व्यवहार अपनाने, विद्यालय के वातावरण को दूषित करने, शिक्षकोचित आचरण के विरुद्ध कार्य करने तथा विद्यालय संचालन में अनियमितता एवं गुटबाजी आदि करने के कारण बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 की कंडिका-11 एवं संशोधित नियमावली 2024 के आलोक में तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए अनुशासनिक कार्रवाई के अधीन किया गया है. निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय पूसा निर्धारित किया गया है. इस मामले की जाँच संचालन पदाधिकारी के रूप में डीपीओ एमडीएम सुमित कुमार सौरभ एवं उपस्थापन पदाधिकारी के रूप में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, सरायरंजन को प्राधिकृत किया गया है. साथ ही आरोप पत्र अलग से निर्गत किया जाएगा. विगत कई वर्षों से विभिन्न प्रकार के अनियमितताओं को लेकर उक्त विद्यालय सुर्खियों में था. उवि बथुआ प्रकरण में डीईओ की कार्यशैली पर उठ रहे थे सवाल उवि बथुआ बुज़ुर्ग में बार-बार जांच कराए जाने के डीईओ के फैसले पर सवाल उठना शुरू हो गया था. डीईओ कार्यालय ने अपने आदेश में एक जांच रिपोर्ट के आधार पर एकपक्षीय आदेश में विद्यालय के शिक्षक सरोज कुमार झा को निलंबित करने की अनुशंसा कार्यपालक पदाधिकारी को किया. जिसके आधार पर नगर पंचायत मुसरीघरारी के कार्यपालक पदाधिकारी ने सरोज कुमार झा को निलंबित करते हुए उमावि उदापट्टी मुख्यालय निर्धारित किया. निलंबन मामले में डीईओ कार्यालय से लेकर नगर पंचायत कार्यालय द्वारा की गयी कार्रवाई की प्रक्रिया पर कई एक सवाल खड़े किए जा रहे हैं. बताते चलें कि विद्यालय में उत्पन्न विभिन्न समस्याओं पर उपेंद्र दास नामक व्यक्ति द्वारा शिकायत दर्ज की गयी थी, जिसमें विद्यालय में राशि की लूट, एचएम का कार्यशैली पर सवाल खड़ा किया गया था. डीईओ ने इस पर डीपीओ एमडीएम को जांच करने को अधिकृत किया. डीपीओ एमडीएम ने समय-सीमा में अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट मंतव्य देते हुए विद्यालय में एचएम द्वारा किये गए वित्तीय अनियमितता आदि की पुष्टि करते हुए वर्तमान प्रभारी को प्रभार मुक्त कर अन्य को प्रभार दिए जाने की अनुशंसा की. लेकिन, डीईओ ने अपने ही पदाधिकारी द्वारा दिये गए रिपोर्ट को धत्ता बताते हुए आरोपी एचएम को बचाने व अनुकूल रिपोर्ट के लिए मनचाहे पदाधिकारी डीपीओ माध्यमिक को फिर से जबावदेही दी. डीपीओ माध्यमिक ने एकतरफा व प्रभारी एचएम के पक्ष में अपने ही डीपीओ एमडीएम के जांच को पलटते हुए रिपोर्ट डीईओ को समर्पित किया. जिसके आधार पर डीईओ ने डीपीओ एमडीएम जांच को दरकिनार कर एकतरफा विद्यालय के शिक्षक सरोज झा को निलंबित करने की अनुशंसा की. निलंबन के उपरांत शिक्षक ने फिर से एक आवेदन देते हुए न्यायालय में जाने को अंकित करते हुए कहा कि अनियमितता की शिकायत किये जाने के कारण प्रभारी एचएम ने विशिष्ट शिक्षक के पद पर योगदान से वंचित कर दिया. जिसकी शिकायत जिला शिक्षा विभाग कार्यालय को किया. लेकिन इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई. प्रभारी एचएम द्वारा विद्यालय में कुछेक शिक्षक को नियमों के विपरीत क्षतिपूरक अवकाश स्वीकृत करने, कार्यरत परिचारी का फर्जी हस्ताक्षर बनाकर वेतन की अवैध निकासी की शिकायत किये जाने के कारण ही ऐसी स्थिति उत्पन्न हुई है. इधर, डीईओ ने सरोज झा के आवेदन में न्यायालय जाने की बात को देखते हुए फिर से डीपीओ समग्र शिक्षा की अध्यक्षता में एक त्रिस्तरीय कमेटी बनाकर जांच किये जाने का आदेश दिया.

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