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Home बिहार सहरसा पॉक्सो मामले में दोषी को पांच वर्ष कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना

पॉक्सो मामले में दोषी को पांच वर्ष कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना

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पॉक्सो मामले में दोषी को पांच वर्ष कठोर कारावास, 50 हजार रुपये जुर्माना

सहरसा. विशेष न्यायाधीश पॉक्सो सह अपर सत्र न्यायाधीश 06 राकेश कुमार राकेश की अदालत ने बुधवार को विशेष पॉक्सो मामले में अभियुक्त बैजनाथ पोद्दार को दोषी करार देते हुए कठोर कारावास एवं जुर्माने की सजा सुनायी. अदालत द्वारा जारी सुपुर्दगी वारंट के अनुसार दोषी 45 वर्षीय बैजनाथ पोद्दार, पिता स्व सस्तानंद पोद्दार, ग्राम चमराम कोठी, वार्ड 13, थाना बख्तियारपुर को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (बी) के तहत पांच वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनायी गयी है. जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे अतिरिक्त एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा. वहीं पॉक्सो अधिनियम की धारा 8 के तहत अदालत ने अभियुक्त को चार वर्ष के कठोर कारावास एवं 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा दी है. जुर्माना नहीं देने पर अतिरिक्त एक वर्ष का कठोर कारावास भुगतना होगा. अदालत ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दोनों सजाएं साथ-साथ चलेंगी. साथ ही अभियुक्त द्वारा पूर्व में न्यायिक हिरासत में बिताई गयी अवधि को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 428 के तहत समायोजित किया जायेगा. फैसले के बाद दोषी को मंडल कारा भेजने के लिए जेल अधीक्षक के नाम सुपुर्दगी वारंट जारी कर दिया गया.

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