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Home बिहार पूर्णिया प्राचार्या को 2.10 लाख का अर्थदंड, हर माह वेतन से होगी 20% की कटौती

प्राचार्या को 2.10 लाख का अर्थदंड, हर माह वेतन से होगी 20% की कटौती

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प्राचार्या को 2.10 लाख का अर्थदंड, हर माह वेतन से होगी 20% की कटौती

मध्याह्न भोजन योजना में अनियमितता का आरोप पूर्णिया. मध्याह्न भोजन योजना में बरती गयी अनियमितता के कारण मध्य विद्यालय बहदुरा, रूपौली की प्रभारी प्रधानाध्यापिका रंजना कुमारी के वेतन से 20 प्रतिशत के हिसाब से प्रत्येक माह कटौती की जायेगी. यह राशि मध्याह्म भोजन योजना पूर्णिया एसएफ के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा. इसको लेकर पीएम पोषण योजना के डीपीओ शशि चंदन चौधरी ने पत्र जारी किया है. उन्होंने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के आदेशानुसार, मध्याह्न भोजन योजना में बरती गयी अनियमितता के आलोक में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-528 दिनांक-01.09.2023 द्वारा कुल दो लाख दस हजार पांच सौ एक रुपये का दंड अधिरोपित किया गया था. उपरोक्त आदेश के विरूद्ध रंजना कुमारी द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी के यहां अपील दायर की गयी थी. सुनवाई के उपरान्त जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा उनके अपील को अस्वीकृत कर दिया गया. इसके फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक-280 दिनांक-03.05.2025 द्वारा रंजना कुमारी को अधिरोपित दंड की राशि मध्याह्न भोजन योजना के खाता में तीन दिनों के अन्दर जमा करने का निदेश दिया गया था. लेकिन रंजना कुमारी द्वारा अद्यतन अधिरोपित दंड की राशि जमा नहीं की गयी. उनके द्वारा लगातार उच्चाधिकारी के आदेश की अवहेलना की जा रही है. इसके बाद निदेशानुसार दंण्डित अधिरोपित राशि उनको मिलने वाले वेतन की समग्र राशि का 20 प्रतिशत के हिसाब से प्रत्येक माह कटौती (पूर्ण राशि की वसूली होने तक) करते हुए मध्याह्म भोजन योजना पूर्णिया एसएफ के खाते में हस्तांतरित किया जाएगा.

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