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सभी कार्यस्थलों में आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य

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सभी कार्यस्थलों में आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य

पूर्णिया. सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार पोश एक्ट 2013 के अंतर्गत वैसे सभी कार्यालय जहां 10 या अधिक कर्मी कार्यरत हों (चाहे वह सभी पुरुष ही क्यों नहीं हो, नियमित कर्मी हो ,संविदा हो, अंशकालीन हो या दैनिक मजदूर ही क्यों नहीं हो) वहां आंतरिक समिति का गठन अनिवार्य है.इस समिति का गठन नहीं करने पर नियोक्ता/कार्यालय प्रधान को 50,000 रुपये का अर्थदंड या संस्थान का पंजीयन भी रद्द किया जा सकता है. इसके गठन में न्यूनतम 4 सदस्य (04 से अधिक भी हो सकते है) होने चाहिए. 01. अध्यक्ष (संस्थान की सबसे वरिष्ठ महिला अधिकारी) या महिला अधिकारी नहीं होने पर दूसरे कार्यालय से आमंत्रित किया जा सकता हैं). कार्यालय के महिला या पुरुष कर्मी,कार्यालय के महिला या पुरुष कर्मी (एससी/एसटी को प्राथमिकता. एक बाह्य सदस्य (जो महिला विषय की जानकार हो या किसी एनजीओ के सदस्य हों. संस्थान चाहे तो 04 से अधिक सदस्य बना सकता है. न्यूनतम 04 होने ही चाहिए. कुल सदस्यों में से 50% सदस्य हर हाल में महिला होनी चाहिए. गठन के उपरांत कार्यालय आदेश को कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर लगाना अनिवार्य है. उक्त आशय की जानकारी डीपीएम पूर्णिया द्वारा दी गई है. गठन के उपरांत सभी सरकारी कार्यालय अपने कार्यालय आदेश पारित पर icds-bih@gov.in मेल भी भेजे ताकि इसे She BoX पोर्टल पर महिला एवं बाल विकास निगम पूर्णिया की टीम द्वारा अपडेट किया जा सके.

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