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Home बिहार पूर्णिया परिवहन योजना से आठ लाभार्थियों का होगा चयन, मिलेगा अनुदान

परिवहन योजना से आठ लाभार्थियों का होगा चयन, मिलेगा अनुदान

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परिवहन योजना से आठ लाभार्थियों का होगा चयन, मिलेगा अनुदान

केनगर. जिला परिवहन पदाधिकारी शंकर शरण ओमी ने मुख्यमंत्री प्रखंड परिवहन योजना को लाभान्वित तक पहुंचाने के लिए कृत्यानंद नगर प्रखंड मुख्यालय में बीडीओ आशीष कुमार, सीओ दिवाकर कुमार एवं पंचायतों के मुखिया तथा प्रखंड कर्मियों के साथ बैठक की. डीटीओ ने बताया कि केनगर प्रखंड में इस योजना के तहत एससी कोटि के दो, एसटी के एक एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के दो, पिछड़ा वर्ग के एक , अल्पसंख्यक के एक और सामान्य कोटि के एक कुल आठ चयनित आवेदकों को बस मिलेगा. उन्होंने बताया कि आवेद्कों के लिए शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण तथा चार पहिया वाहन परिचालन का लाइसेंस होना अनिवार्य है. इसके अलावा आवेदक को आवेदन के समय अपना आधार और आरक्षित कोटि के आवेदकों को जाति प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है. बस की खरीद पर सरकार की ओर से पांच लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा. इच्छुक आवेदक 1 से 25 अगस्त तक विभाग के पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं. आवेदन के समय सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड करना अनिवार्य है.. 27 अगस्त तक डीटीओ द्वारा प्रखंड से कोटिवार प्राप्त आवेदनों के आधार पर वरीयता सूची तैयार की जाएगी. 29 अगस्त को डीएम के नेतृत्व में गठित चयन समिति द्वारा लाभार्थियों का चयन किया जाएगा. 2 सितंबर को चयनित लाभार्थियों की सूची प्रकाशित की जाएगी, जिसके आधार पर आवेदक तीन दिनों के भीतर दावा-आपत्ति दाखिल कर सकेंगे और 5 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित की जाएगी. कहीं 6 से 10 सितंबर तक डीटीओ द्वारा चयनित लाभार्थियों को चयन-पत्र प्रदान किया जाएगा. बताया गया कि बस खरीद के बाद, लाभार्थियों को डीटीओ कार्यालय में कागजात जमा कराने होंगे, जिसके 7 दिनों के भीतर सीएफएमएस के माध्यम से उनके बैंक खातों में पांच लाख रूपये अनुदान राशि भेज दी जाएगी. सड़क दुर्घटना में मौत पर पांच से 10 लाख की मिलेगी सहायता राशि डीटीओ ने बताया कि सड़क दुर्घटना में अज्ञात वाहन से मौत मामले में मृतक के आश्रित को दुर्घटना मोटर न्यायाधिकरण पूर्णियां के न्यायालय में आवेदन करना होगा और आवेदन के समय साक्ष्य के रूप में एफ आईआर की छाया प्रति, अंत्यपरीक्षण रिपोर्ट, मृत्युप्रमाण पत्र,पारिवारिक सूची,आश्रित का बैंक खाता एवं आधार तथा मृतक के आधार की छाया प्रति संलग्न करना होगा. न्यायाधिकरण न्यायालय में पदस्थापित न्यायाधीश के अंतिम न्याय के बाद संबंधित इंश्योरेंस कंपनी द्वारा आश्रितों के बैंक खाते में सहायता राशि भेज दी जाएगी उन्होंने बताया कि दुर्घटना के बाद वाहन पकड़े जाने पर उपरोक्त कागजातों के साथ जिला परिवहन कार्यालय में मृतक के आश्रितों को आवेदन करना होगा. बैठक में गोकुलपुर के मुखिया नीरज कुमार, बिठानौली पूरब के मुखियाप्रतिनिधि संजर आलम उर्फ लड्डू आदि उपस्थित थे. फोटो — 3 पूर्णिया 6- बैठक में मौजूद डीटीओ एवं अन्य अधिकारी व जन प्रतिनिधि

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