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औद्योगिक इकाइयां अब राज्य के बाहर से भी खरीद सकेंगी सस्ती ग्रीन एनर्जी

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औद्योगिक इकाइयां अब राज्य के बाहर से भी खरीद सकेंगी सस्ती ग्रीन एनर्जी

संवाददाता, पटना राज्य की औद्योगिक इकाइयां जल्द ही सूबे के बाहर से खुद भी सस्ती ग्रीन एनर्जी (हरित ऊर्जा) खरीद सकेंगी. सिर्फ उनको बिजली घर से औद्योगिक इकाई तक बिजली लाने में उपयोग होने वाले ट्रांसमिशन लाइन का निर्धारित शुल्क राज्य की ट्रांसमिशन या डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी को भुगतान करना होगा. खुद से बिजली लेने पर औद्योगिक उपभोक्ताओं को सस्ती बिजली मिलेगी. इसको लेकर बिहार की बिजली कंपनियों ने बिजली सप्लाइ कोड के ””ग्रीन एनर्जी ओपन एक्सेस”” नियमों में संशोधन को लेकर बिहार राज्य विनियामक आयोग के समक्ष पिटीशन दाखिल की है. आयोग की मंजूरी मिलते ही नयी व्यवस्था लागू हो जायेगी. कंपनी की इस सुविधा का लाभ एक मेगावाट से कम और 100 किलोवाट से अधिक खपत भार वाले वाणिज्यिक और औद्योगिक उपभोक्ताओं को ही मिलेगा. बिजली कंपनी के अधिकारियों के मुताबिक नयी व्यवस्था के लागू होने पर कल-कारखानों के संचालक अपनी मर्जी के अनुसार गैर परंपरागत यानि सोलर, विंड, हाइड्रो इलेक्ट्रिक, जियो थर्मल एवं बायोमास उत्पादित बिजली का उपभोग कर सकेंगे. उपभोक्ता चाहे तो खुद भी देश के किसी भी राज्य में ग्रीन एनर्जी उत्पादक कंपनियों से बातचीत कर सकेंगे. अब तक राज्य के औद्योगिक उपभोक्ताओं के पास वितरण कंपनियों से मिलने वाली बिजली प्राप्त करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है.

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