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बिहार अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट में हो सकता है बदलाव

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बिहार अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट में हो सकता है बदलाव

रेरा के साथ बैठक में नगर विकास मंत्री ने दिया आश्वासन संवाददाता, पटना. अलॉटी एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन में फंस रहे पेच को देखते हुए बिहार अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट में बदलाव हो सकता है. नगर विकास एवं आवास मंत्री नितिन नवीन ने बिहार रेरा पदाधिकारियों के साथ हुई बैठक में इस पर गंभीरता से विचार का आश्वासन दिया है. सोमवार को नगर विकास मंत्री ने विकास भवन में रेरा चेयरमैन विवेक कुमार सिंह, विभागीय सचिव अभय सिंह और रेरा के अन्य सदस्यों के साथ बैठक की, जिसमें कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गयी. बैठक में रेरा अधिकारियों ने अपार्टमेंट अलॉटी एसोसिएशन के रजिस्ट्रेशन में हो रही दिक्कतों को लेकर मंत्री का ध्यान आकृष्ट कराया. रजिस्ट्रेशन की जटिलता के चलते एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन नहीं होने से विवाद के कई मामलों का निबटारा नहीं हो पा रहा. इसको देखते हुए मंत्री ने अपार्टमेंट ऑनरशिप एक्ट में बदलाव के सुझाव पर गंभीरता से उपाय किये जाने का आश्वासन दिया.बैठक में रेरा की तरफ से कोर्ट रूम की आवश्यकता बतायी गयी. वर्तमान में रेरा के लिए छह स्वतंत्र कोर्ट रूम की आवश्यकता है, जबकि दो ही कोर्ट रूम हैं. इस पर मंत्री ने जांच कर निर्णय लेने की बात कही. उन्होंने बताया कि अनियोजित शहरीकरण, आयोजना क्षेत्र के परिधि के बाहर अनियंत्रित निर्माण कार्य आदि पर रेरा अधिकारियों के साथ चर्चा की गयी है.

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