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Home बिहार पटना 10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला दारोगा को 3 साल की सजा, SVU ट्रैप केस में पहली सजा

10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला दारोगा को 3 साल की सजा, SVU ट्रैप केस में पहली सजा

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10 हजार रुपये रिश्वत लेते पकड़ी गई महिला दारोगा को 3 साल की सजा, SVU ट्रैप केस में पहली सजा
प्रतीकात्मक तस्वीर

पटना से अजीत कुमार की रिपोर्ट
SUV Trap Case: रिश्वतखोरी के एक मामले में विशेष निगरानी न्यायालय, पटना ने हाजीपुर नगर थाना की तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक (दारोगा) पूनम कुमारी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. यह सजा विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) थाना के मामले में किसी दोषी को मिली पहली सजा है. विशेष न्यायाधीश (निगरानी) अतुल कुमार सिंह की अदालत ने विशेष वाद संख्या-17/2024 में यह ऐतिहासिक फैसला सुनाया. यह मामला विशेष निगरानी इकाई थाना कांड संख्या-06/2024 से संबंधित है, जिसमें तत्कालीन महिला अधिकारी को कोर्ट ने कानून का उल्लंघन करने का दोषी पाया.

बस मुक्त कराने के एवज में मांगी थी रिश्वत

अभियोजन के अनुसार, घटना के समय पूनम कुमारी वैशाली जिले के हाजीपुर नगर थाना में पुलिस अवर निरीक्षक के पद पर तैनात थीं. उन पर आरोप था कि उन्होंने नितेश बस सर्विस के प्रबंधक पंकज कुमार द्विवेदी से उनकी जब्त बस संख्या BR-31P-5778 को मुक्त कराने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी (डीटीओ) को अनुकूल अनुशंसा भेजने के बदले 10 हजार रुपये रिश्वत की मांग की थी. पीड़ित ट्रांसपोर्टर ने भ्रष्टाचार के सामने झुकने के बजाय इसकी लिखित शिकायत पटना स्थित विशेष निगरानी इकाई से कर दी थी.

आवास पर रिश्वत लेते हुई थीं गिरफ्तार

प्रबंधक से शिकायत मिलने के बाद विशेष निगरानी इकाई (एसवीयू) ने मामले का अपने स्तर से गुप्त सत्यापन कराया था. जांच में जब रिश्वत मांगने का आरोप पूरी तरह सही पाया गया, तब विभाग द्वारा 14 नवंबर 2024 को एक विशेष ट्रैप टीम का गठन कर कार्रवाई की गई. इस ट्रैप कार्रवाई के दौरान हाजीपुर स्थित महिला दारोगा के सरकारी आवास पर शिकायतकर्ता से 10 हजार रुपये की रिश्वत राशि लेते हुए उन्हें रंगेहाथ गिरफ्तार कर लिया गया था. पुलिस ने मौके से रिश्वत की पूरी रकम भी बरामद की थी.

14 गवाहों की गवाही के बाद मिली सजा

इस हाई-प्रोफाइल गिरफ्तारी के बाद से ही अभियुक्ता लगातार न्यायिक हिरासत में जेल में बंद हैं. मामले के विचारण के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से न्यायालय में कुल 14 गवाहों की गवाही कराई गई तथा अदालत के समक्ष अचूक दस्तावेजी एवं अन्य वैज्ञानिक साक्ष्य प्रस्तुत किए गए. अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (ट्रैप केस) विजय भानु उर्फ पुट्टू बाबू ने प्रभावी पैरवी की. प्रस्तुत पुख्ता साक्ष्यों एवं गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय ने पूनम कुमारी को दोषी करार देते हुए तीन वर्ष जेल की सजा मुकर्रर की.

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विकाश झा एक अनुभवी डिजिटल पत्रकार और कंटेंट प्रोफेशनल हैं, जिन्हें मीडिया, डिजिटल कंटेंट और सोशल मीडिया कम्युनिकेशन के क्षेत्र में छह वर्षों से अधिक का अनुभव है। वर्तमान में वह प्रभात खबर में सीनियर कंटेंट राइटर के रूप में कार्यरत हैं। उन्होंने पटना यूनिवर्सिटी से मास कम्यूनिकेशन में स्नातक और माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय (MCU), भोपाल से पत्रकारिता में स्नातकोत्तर की शिक्षा प्राप्त की है। पत्रकारिता की शुरुआत वर्ष 2020 में भोपाल से हुई, जिसके बाद उन्होंने ETV Bharat, Bharat Express और News24 जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में विभिन्न जिम्मेदार भूमिकाओं का निर्वहन किया। News24 से आगे बढ़ते हुए उन्होंने Adglobal360 India Pvt. Ltd. के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग (BPSC) में कंटेंट राइटर के रूप में कार्य किया। स्पोर्ट्स, हाइपरलोकल और पॉलिटिकल पत्रकारिता उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता के क्षेत्र हैं। क्रिकेट के प्रति उनका गहरा लगाव है और वे क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि अपनी लेखनी का महत्वपूर्ण विषय मानते हैं। उन्हें यात्रा करना, नए लोगों और स्थानों को जानना तथा समाज और राजनीति से जुड़े विषयों पर लिखना पसंद है। मूल रूप से बिहार के समस्तीपुर जिले के रहने वाले विकाश डिजिटल मीडिया की तेज रफ्तार दुनिया में तथ्यों पर आधारित, प्रभावशाली और पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार करने के लिए जाने जाते हैं।
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