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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर होगी सख्ती

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सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वालों पर होगी सख्ती

संवाददाता, पटना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और चर्चित लोकगायिका व अलीनगर विधायक मैथिली ठाकुर का मॉर्फ किया गया आपत्तिजनक फोटो और रील सोशल मीडिया पर पोस्ट किये जाने के बाद पुलिस मुख्यालय एक्शन में आ गया है. डीजीपी विनय कुमार ने सोशल मीडिया का दुरुपयोग करने वाले शरारती-अराजक तत्वों के खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिये हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के साइबर थानों को ऐसे पोस्टों पर नजर रखकर कानूनी कार्रवाई करने को कहा है. यह राज्यव्यापी अभियान होगा. पुलिस सोशल मीडिया पर सातों दिन 24 घंटे नजर रखेगी. डीजीपी विनय कुमार का स्पष्ट आदेश है कि बिहार निवासी आम या खास लोगों के खिलाफ आपत्तिजनक पोस्ट करने वाला देश में कहीं छिपा हो, कार्रवाई से नहीं बचेगा. प्रधानमंत्री, सीएम नीतीश कुमार और मैथिली ठाकुर को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले किशोर को गुजरात के जामनगर से गिरफ्तार कर लिया गया है. दरभंगा पुलिस उसे लाने गुजरात गयी है. इसके लिए पुलिस मुख्यालय के आला अधिकारी को गुजरात पुलिस मुख्यालय के साथ समन्वय करने लिए लगाया गया था. पुलिस मुख्यालय द्वारा मीडिया को जानकारी दी गयी कि, कुछ शरारती तत्वों द्वारा किसी व्यक्ति विशेष का फोटो- वीडियो को मार्फ कर या एआइ जनरेटेड फोटो- वीडियो बनाकर, उनकी छवि को धूमिल करने के आशय से सोशल मीडिया के विभिन्न प्लेटफाॅर्म पर पोस्ट किये जा रहे हैं. धर्म-जाति विशेष की भावनाओं को आहत किया जा रहा है.

क्या कहता है नियम

भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस ) की विभिन्न धाराओं एवं आइटी एक्ट , 2000 की धारा 67 एवं 67 (ए) के तहत यह दंडनीय अपराध है. ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध कांड दर्ज कर गिरफ्तारी का भी प्रावधान है. मॉर्फ की गयी तस्वीरें एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें एक तस्वीर को दूसरी तस्वीर में सहजता से रूपांतरित कर दिया जाता है. इसका उपयोग साइबर अपराध में भी होता है, जहां व्यक्तियों की सहमति के बिना उनकी तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की जाती है.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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