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रेरा : सेवाओं के शुल्क में 5 साल बाद बदलाव

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रेरा : सेवाओं के शुल्क में 5 साल बाद बदलाव

रेरा : आवेदन में सुधार या प्रमाण पत्र निर्गत करने पर दो हजार रुपये का लगेगा शुल्क – रेरा कार्यालय से दी जाने वाली सेवाओं के शुल्क में पांच साल बाद हुआ बदलाव संवाददाता, पटना. बिहार रियल इस्टेट रेगुलेटरी ऑथोरिटी (रेरा) में दिये गये आवेदन में किसी तरह का सुधार या प्रमाण पत्र निर्गत करने को लेकर अब दो हजार रुपये का शुल्क लगेगा. यह राशि आवेदन में होने वाले प्रति सुधार के लिए देय होगी. बिहार रेरा ने कार्यालय स्तर पर दी जाने वाली विभिन्न सेवाओं के शुल्क में पांच साल बाद बदलाव किया है. यह तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है. इससे पहले जनवरी 2019 में विभिन्न दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने, आवेदन दाखिल करने, लिखित बयान जमा करने, मामलों की बहाली, निरीक्षण आदि के लिए शुल्क का निर्धारण हुआ था. दस्तावेजों की प्रमाणित प्रति लेने को 100 रुपये प्रति पेज लगेगा शुल्क बिहार रेरा के सचिव ने सार्वजनिक नोटिस जारी कर कहा कि व्यावहारिक दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए पूर्व में निर्धारित फीस को संशोधित किया गया है. रेरा कार्यालय से दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने के लिए अब प्रति पेज 100 रुपये का शुल्क लगेगा. इसी तरह, लिखित बयान दाखिल करने के लिए प्रति पेज 200 रुपये, आवेदन/प्रत्युत्तर/वकालतनामा दाखिल करने के लिए सुनवाई के दौरान प्रत्येक मामले के लिए 100 रुपये, केसों की पुनर्बहाली के लिए 1000 रुपये प्रति केस और केस फाइल निरीक्षण को लेकर 1000 रुपये प्रति केस फाइल की दर तय की गयी है. प्रोजेक्ट निरीक्षण को लेकर पांच से 15 हजार रुपये की दर तय रेरा सचिव ने बताया है कि प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्रोजेक्टों के स्थल निरीक्षण को लेकर भी राशि निर्धारित कर दी गयी है. 30 किलोमीटर के दायरे में स्थित किसी प्रोजेक्ट के निरीक्षण को लेकर पांच हजार रुपये, 30 से 60 किलोमीटर के दायरे में किसी प्रोजेक्ट के निरीक्षण पर 10 हजार रुपये और 60 किलोमीटर के दायरे से परे किसी प्रोजेक्ट के निरीक्षण पर 15 हजार रुपये का शुल्क जमा करना होगा. उन्होंने बताया कि वार्षिक और तिमाही आदि रिपोर्ट देर से जमा करने पर लगाये जाने वाले शुल्क को लेकर बाद में दर तय होगी.

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