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Home बिहार पटना तख्त साहिब का कमरा दस दिनों में खाली करने को पूर्व जत्थेदार को आदेश

तख्त साहिब का कमरा दस दिनों में खाली करने को पूर्व जत्थेदार को आदेश

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तख्त साहिब का कमरा दस दिनों में खाली करने को पूर्व जत्थेदार को आदेश

पटना सिटी. तख्त श्री हरिमंदिर जी पटना साहिब के पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह गौहर ए मस्कीन पर वाई प्लस सुरक्षाकर्मी को दस दिनों के अंदर तख्त साहिब परिसर में स्थित कमरा खाली करने का आदेश प्रबंधक कमेटी के चार पदधारकों ने पत्र भेज दिया है. पूर्व जत्थेदार को भेजे गये पत्र में अध्यक्ष जगजोत सिंह सोही, महासचिव इंद्रजीत सिंह, वरीय उपाध्यक्ष लखविंदर सिंह और कनीय उपाध्यक्ष गुरविंदर सिंह के हस्ताक्षर से पूर्व जत्थेदार को पत्र भेजा गया है. पत्र में अकाल तख्त से सेवा समाप्त करने और कमरा खाली करने के आदेश पर बीते वर्ष ही आपकी सेवा समाप्त कर दी गयी थी. लेकिन आपकी ओर से अब तक कमरा खाली नहीं किया गया है. ऐसे में दस दिनों के अंदर अपना और सुरक्षा में तैनात वाई प्लस सुरक्षाकर्मी का कमरा खाली कर दें, नहीं तो दस दिनों के बाद कमरों के बिजली पानी कनेक्शन काट दिया जायेगा. इसके जिम्मेदार आप खुद होंगे. इस मामले में पूर्व जत्थेदार ज्ञानी रणजीत सिंह का कहना है कि अभी तक किसी तरह का पत्र हमको कमरा खाली करने से संबंधित नहीं मिला है. उनका मामला न्यायालय में लंबित है, जिस पर सुनवाई हो रही है. ऐसे में प्रबंधक कमेटी साजिश रचने के लिए हथकंडा अपना रही है.

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