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बुलियन सोने की तस्करी के जुर्म में एक वर्ष की सजा

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बुलियन सोने की तस्करी के जुर्म में एक वर्ष की सजा

न्यायालय संवाददाता, पटना पटना की एक विशेष अदालत ने शुद्ध बुलियन सोने की तस्करी के जुर्म में आरोपी अनुज कुमार अग्रवाल को एक वर्ष के सश्रम कारावास की सजा के साथ पांच हजार रुपयों का अर्थदंड की सजा सुनायी है. आर्थिक अपराध मामलों की सुनवाई के लिए गठित विशेष अदालत के न्यायाधीश आफताब आलम ने मामले में सुनवाई के बाद बिहार के रक्सौल क्षेत्र निवासी अनुज कुमार अग्रवाल को सीमा शुल्क अधिनियम की धारा 135 में दोषी करार देने के बाद यह सजा सुनायी है. जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर दोषी को दो माह के कारावास की सजा अलग से भुगतनी होगी. आरोप के अनुसार, 19 अप्रैल 2022 को क्षेत्रीय राजस्व आसूचना निदेशालय पटना के अधिकारियों ने गुप्त सूचना के आधार पर दोषी अनुज कुमार अग्रवाल को वैशाली जिले के सराय क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया था. उसके पास से शुद्ध विदेशी सोना के 20 बुलियन बरामद किए थे, जिसका वजन 2 किलो 300 ग्राम के करीब था. साथ ही उसकी कीमत करीब 1.26 करोड़ रुपये थी. यह शुद्ध सोना बांग्लादेश से तस्करी कर कोलकाता लाया गया था. इसके बाद कोलकाता से रेल मार्ग से पटना लाकर सड़क मार्ग से रक्सौल ले जाया जा रहा था. आरोप साबित करने के लिए अभियोजन ने इस मामले में चार गवाहों का बयान अदालत में कलमबंद करवाया था. वहीं 15 दस्तावेजों व वस्तुओं को भी प्रदर्श के रूप में न्यायालय में पेश किया था.

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