[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार पटना अल्पसंख्यक स्कूलों को ओएफएसएस का लाभ देने की घोषणा, बीएसइबी ने जारी की अधिसूचना

अल्पसंख्यक स्कूलों को ओएफएसएस का लाभ देने की घोषणा, बीएसइबी ने जारी की अधिसूचना

0
अल्पसंख्यक स्कूलों को ओएफएसएस का लाभ देने की घोषणा, बीएसइबी ने जारी की अधिसूचना

संवाददाता, पटना

बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग, नयी दिल्ली से मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक संस्थानों को ओएफएसएस (ऑनलाइन फैसिलिटेशन सिस्टम फॉर स्टूडेंट्स) का लाभ देने का निर्णय लिया है. समिति ने इसकी अधिसूचना जारी की है. बीएसइबी की ओर से जारी सूचना के अनुसार, आयोग से अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा प्राप्त वैसे माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय, जिन्हें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा इंटरस्तरीय कोड आवंटित किया गया है, वे ओएफएसएस पोर्टल पर नामांकित छात्र-छात्राओं की सूची अपलोड कर सकेंगे. इसके तहत ऐसे विद्यालय स्वतंत्र रूप से उच्च माध्यमिक स्तर पर नामांकन लेने के लिए अधिकृत होंगे. अधिसूचना में यह भी स्पष्ट किया गया है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग से मान्यता प्राप्त वैसे विद्यालय, जिन्हें अभी बिहार विद्यालय परीक्षा समिति से इंटरस्तरीय संबद्धता या मान्यता नहीं मिली है, उन्हें समिति की संबद्धता विनियमावली 2011 (संशोधित) के परिशिष्ट-II, कंडिका-3 के तहत निर्धारित शैक्षणिक मानकों, शिक्षकों की योग्यता व नामांकन से जुड़ी कानूनी शर्तों को पूरा करना होगा. इसके अलावा, इंटरस्तरीय संबद्धता व मान्यता प्राप्त करने के इच्छुक अल्पसंख्यक माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों से आवेदन आमंत्रित किया गया है.

एक माह के भीतर जमा करना है आवेदन

आवेदकों को 25 बिंदुओं पर आधारित निर्धारित प्रपत्र में शुल्क सहित आवेदन जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से निदेशक (शैक्षणिक), बिहार विद्यालय परीक्षा समिति को इस विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर जमा करना होगा. समिति ने बताया कि जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त आवेदनों की समीक्षा के बाद योग्य पाये गये विद्यालयों को इंटरस्तरीय संबद्धता या मान्यता प्रदान करते हुए कोड आवंटित किया जायेगा. इसके बाद संबंधित विद्यालयों को अन्य मान्यता प्राप्त अल्पसंख्यक विद्यालयों की तरह ओएफएसएस की सुविधा उपलब्ध करायी जायेगी. बीएसइबी का मानना है कि इस निर्णय से राज्य के अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों में नामांकन प्रक्रिया पारदर्शी होगी तथा विद्यार्थियों को ऑनलाइन माध्यम से नामांकन में सहूलियत मिलेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel