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Home बिहार पटना बिहार में महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा रही ये योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा से लेकर स्वरोजगार का भी अवसर

बिहार में महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा रही ये योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा से लेकर स्वरोजगार का भी अवसर

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बिहार में महिलाओं का कॉन्फिडेंस बढ़ा रही ये  योजनाएं, सामाजिक सुरक्षा से लेकर स्वरोजगार का भी अवसर
सांकेतिक तस्वीर

Scheme for Women in Bihar: बिहार में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार की तरफ से हर संभव प्रयास किया गया है. बिहार सरकार की दो योजनाएं जो महिलाओं के रोजगार को बढ़ावा दे रही है. ये योजनाएं मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना व मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना है. इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा के साथ-साथ उन्हें स्वरोजगार का भी अवसर मिल रहा है. चलिए बात करते हैं इन योजनाओं के बारे में.

मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना

इस योजना का मुख्य लक्ष्य बिहार के प्रत्येक परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देना है. इस योजना को ग्रामीण विकास विभाग द्वारा बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति (जीविका) के माध्यम से चलाया जा रहा है.

योजना का मुख्य लक्ष्य

  • इस योजना के तहत आर्थिक सहायता के रूप में हर परिवार की एक महिला को अपनी पसंद का रोजगार करने के लिए पहली किस्त में 10 हजार रुपए दी जाती है.
  • महिलाओं द्वारा रोजगार शुरू करने के बाद उसका आकलन कर आवश्यकतानुसार  2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देने की व्यवस्था है.
  • राज्य सरकार की इस पहल से न सिर्फ महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है बल्कि राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिल रहा है.

योजना के लिए पात्रता

  • योजना के तहत परिवार का मतलब है, पति-पत्नी और उनके अविवाहित बच्चे. अविवाहित वयस्क महिला जिनके माता-पिता जीवित नहीं हो, उन्हें योजना के तहत एकल परिवार माना जायेगा और नियमानुसार उन्हें लाभ दिया जाएगा.
  • शहरी क्षेत्रों के स्वयं सहायता समूहों से जुड़े सभी सदस्य (एक परिवार से एक महिला) इस योजना का लाभ लेने के पात्र होंगे.
  • वर्तमान में जो महिलाएं शहरी क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह की सदस्य नहीं हैं उन्हें सदस्य के रूप में जोड़ने से पूर्व योजना के तहत परिवार की परिभाषा को ध्यान में रखते हुए निम्न बातों का ध्यान रखना जरूरी है.
  • आवेदिका की उम्र 18-60 वर्ष होना जरूरी.
  • आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति को आयकर दाता की श्रेणी में नहीं होना चाहिए.
  • आवेदिका स्वयं अथवा उनके पति को सरकारी सेवा (नियमित/संविदा) में नहीं होना चाहिए.

शहरी क्षेत्रों में आवेदन की प्रक्रिया

महिलाओं को आवेदन के लिए जीविका की वेबसाइट (www.brlps.in) उपलब्ध है.

ग्रामीण क्षेत्रों आवेदन की प्रक्रिया

जीविका स्वयं सहायता समूह से जुड़े तमाम सदस्य इस योजना के पात्र हैं. इस योजना का लाभ लेने के लिए उन्हें अपने ग्राम संगठन में जाकर आवेदन करना होता है. जो महिलाएं जीविका स्वयं सहायता समूह से नहीं जुड़ी है उन्हें योजना का लाभ लेने के लिए पहले स्वयं सहायता समूह में जुड़ने के लिए अपना आवेदन उन्हें  संबंधित ग्राम संगठन में जमा करना होता है.

मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना

इस योजना का उद्देश्य महिलाओं में उद्यमिता और स्वरोजगार को बढ़ावा देना है. सरकार की इस पहल के तहत 10,00,000 तक की वित्तीय सहायता दी जाती है. इसमें से 50 प्रतिशत गैर-वापसी योग्य अनुदान के रूप में और शेष 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण के रूप में मिलता है. इसके अलावा उद्यमशीलता कौशल को निखारने और आर्थिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए ट्रेनिंग की भी व्यवस्था है. यह योजना बिहार के स्थायी निवासियों- महिलाओं (साथ ही ट्रांसजेंडर) के लिए निर्धारित शैक्षणिक और आयु मानदंड पूरा करने पर लागू की जाती है.

योजना का मुख्य लक्ष्य

  • इसके तहत 10,00,000 तक की वित्तीय सहायता देना.
  • इसके तहत 50 प्रतिशत गैर-वापसी योग्य अनुदान और 50 प्रतिशत ब्याज मुक्त ऋण शामिल है.
  • उद्यमशीलता कौशल को विकसित करने के लिए ट्रेनिंग कार्यक्रम.
  • महिलाओं में स्वरोजगार और आर्थिक मजबूती देता है.
  • ट्रांसजेंडरों के लिए भी लाभ की व्यवस्था.

योजना के लिए पात्रता

  • बिहार का स्थायी निवासी होना जरूरी.
  • इसके लिए आवेदक महिला होनी चाहिए.
  • न्यूनतम योग्यता 10+2, इंटरमीडिएट, आईटीआई, पॉलिटेक्निक डिप्लोमा या समकक्ष होना जरूरी है.
  • उम्र 18 से 50 वर्ष के बीच होना जरूरी.
  • व्यवसायिक इकाई को एकल या साझेदारी फर्म के रूप में स्थापित किया जाना जरूरी.
  • सभी जातियों व ट्रांसजेंडरों को भी शामिल किया गया है.

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आवेदन प्रक्रिया

आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और रजिस्ट्रेशन/लॉग इन पर क्लिक करें. इसके बाद MMUY के अंतर्गत मुख्यमंत्री उद्यमी योजना का चयन करें.

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