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पेनल्टी जमा करने वाले कारोबारियों को नहीं मिलेगा जीएसटी माफी योजना का लाभ

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पेनल्टी जमा करने वाले कारोबारियों को नहीं मिलेगा जीएसटी माफी योजना का लाभ

संवाददाता,पटना राज्य में जीएसटी ब्याज और पेनल्टी माफी योजना लागू है. लेकिन इसका लाभ अनुशासित होकर कर के साथ ब्याज और पेनल्टी जमा करने वाले कारोबारियों को नहीं मिलेगा. जीएसटी संशोधन कानून के अनुसार जो कारोबारी कानून बनने से पहले ब्याज और पेनल्टी के कर जमा कर दिये हैं, उन्हें इसका लाभ नहीं मिलेगा. जीएसटी ब्याज और पेनल्टी माफी योजना का लाभ उन कारोबारियों को मिलना है जिन्हें वित्त वर्ष 2017-18, 2018-19 और 2019-20 के लिए सीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत नोटिस मिले हैं. उल्लेखनीय है कि विधानमंडल के शीतकालीन सत्र में जीएसटी संशोधन कानून पास किया है. हालांकि यह माफी योजना अध्यादेश के जरिये एक नवंबर 2024 से लागू है. जीएसटी पोर्टल के माध्यम से छूट के लिए कारोबारियों को आवेदन करना होगा इस योजना का लाभ लेने के लिए फॉर्म जीएसटी एसपीएल-01 या फॉर्म जीएसटी एसपीएल-02 में जीएसटी पोर्टल के माध्यम से छूट के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा. इसके अतिरिक्त ,इस योजना के तहत करदाताओं को विलंब शुल्क में एकमुश्त छूट भी दी जायेगी. एक जुलाई 2017 से 31 मार्च 2020 के बीच की अवधि के बकाया पर लागू जीएसटी एमनेस्टी योजना के तहत यह छूट एक जुलाई 2017 से 31 मार्च, 2020 के बीच कर अवधि के लिए बकाया जीएसटी मांगों पर लागू होगी. अर्हता प्राप्त करने के लिए व्यवसायों को देय कर का भुगतान करना होगा और जीएसटी पोर्टल के माध्यम से अपने छूट आवेदन जमा करने होंगे.यह योजना ब्याज और जुर्माना माफ करती है, यह करदाताओं को वास्तविक जीएसटी बकाया का भुगतान करने से छूट नहीं देती है.

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