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पटना में 70 केंद्रों पर होगा बीपीएससी पीटी, 50244 परीक्षार्थी होंगे शामिल

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पटना में 70 केंद्रों पर होगा बीपीएससी पीटी, 50244 परीक्षार्थी होंगे शामिल

– डीएम व एसएसपी ने परीक्षा की तैयारियों को लेकर की बैठक

– 95 स्टैटिक मजिस्ट्रेट सह ऑब्जर्वर व 37 जोनल मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे

संवाददाता, पटना

बिहार लोक सेवा आयोग की 71वीं संयुक्त (प्रारंभिक) प्रतियोगिता परीक्षा 13 सितंबर को एकल पाली में दोपहर 12 बजे से दो बजे तक होगी. पटना जिले में 70 केंद्रों पर 50244 परीक्षार्थी शामिल होंगे. परीक्षा स्वच्छ, कदाचारमुक्त व शांतिपूर्ण माहौल में कराने को लेकर डीएम डॉ त्यागराजन एसएम व एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने कलेक्ट्रेट सभागार में मजिस्ट्रेट, पुलिस अधिकारियों, केंद्राधीक्षकों को संबोधित किया. डीएम ने कहा कि परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों का प्रवेश सुबह साढ़े नौ बजे से शुरू होगी. सुबह 11 बजे के बाद किसी भी परिस्थिति में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जायेगी. परीक्षा अवधि दोपहर 12 बजे से दो बजे के बीच कोई भी परीक्षार्थी व वीक्षक कमरे से बाहर नहीं निकलेंगे. विधि-व्यवस्था के लिए 95 स्टैटिक मजिस्ट्रेट-सह-प्रेक्षकों व 37 जोनल मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की गयी है. इनके साथ पुलिस पदाधिकारियों व सशस्त्र बलों को भी लगाया गया है. जिला नियंत्रण कक्ष में 16 सुरक्षित मजिस्ट्रेट तैनात रहेंगे. डीएम ने मजिस्ट्रेट व पुलिस पदाधिकारियों को कहा कि परीक्षा केंद्र के परिसर में किसी भी हालत में भीड़ या असामाजिक तत्व नहीं जुटें. कदाचार की कोशिश करने या प्रश्रय देने वाले व्यक्तियों पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी.

इलेक्ट्रॉनिक सामान ले जाने पर कार्रवाई होगी

परीक्षार्थी को परीक्षा कक्ष में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाइ-फाइ गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, कलाई घड़ी आदि इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाना वर्जित है. उम्मीदवार के पास पाये जाने पर परीक्षार्थी दंड के भागी होंगे. साथ ही उनकी उम्मीदवारी रद्द करने व आयोग की इस परीक्षा व आगामी परीक्षाओं में भाग लेने से वंचित किया जा सकता है. परीक्षा के सफल संचालन के लिए एडीएम विधि व्यवस्था राजेश रौशन सहायक संयोजक के रूप में नियुक्त किये गये हैं. जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (शिक्षा) राजकमल कुमार नोडल पदाधिकारी नामित किया गया है. परीक्षा के अवसर पर आयोग कार्यालय अवस्थित नियंत्रण कक्ष 0612-2215354, जिला नियंत्रण कक्ष की दूरभाष संख्या 0612-2219810/2219234 पर परीक्षा से संबंधित किसी भी तरह की सूचना दी जा सकती है. परीक्षा केंद्रों के परिसर व बाहर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के दंड प्रक्रिया की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू रहेगी. एडीएम विधि-व्यवस्था, सिटी एसपी मध्य, पूर्वी व पश्चिमी अपने-अपने क्षेत्र में विधि-व्यवस्था के वरीय प्रभार में रहेंगे.

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