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Home बिहार पटना Bihar Traffic Rule Violation : 3 बार ट्रैफिक नियम तोड़ा तो लाइसेंस होगा जब्त, सार्वजनिक होगी पहचान! ट्रेनिंग के बाद मिलेगा दोबारा

Bihar Traffic Rule Violation : 3 बार ट्रैफिक नियम तोड़ा तो लाइसेंस होगा जब्त, सार्वजनिक होगी पहचान! ट्रेनिंग के बाद मिलेगा दोबारा

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Bihar Traffic Rule Violation : 3 बार ट्रैफिक नियम तोड़ा तो लाइसेंस होगा जब्त, सार्वजनिक होगी पहचान!  ट्रेनिंग के बाद मिलेगा दोबारा
वाहन टक्‍कर की प्रतीकात्‍मक तस्‍वीर

Bihar Traffic Rule Violation : अब बिहार के लोगों के लिए एक चेतावनी है. अब यहां यातायात नियमों की अनदेखी तो ये गलती अब भारी पड़ने वाली है. जी हां, अगर आप जानबूझ गलती करने का शौख रखते हैं तो जरा संभल जाएं. क्‍योंकि आपने तीन बार से अधिक ट्रैफिक नियम तोड़ दिए हैं तो आपका नाम परिवहन विभाग की वेबसाइट पर सार्वजनिक कर दिया जाएगा और लाइसेंस भी जब्‍त कर लिया जाएगा.

यह बनाया गया है नियम

Bihar Traffic Rules : इतना ही नहीं, डाइविंग लाइसेंस तब तक जब्‍त रहेगा जब तक आप ड्राइविंग की एक माह की अनिवार्य यातायात ट्रेनिंग पूरी नहीं कर लेते. इसके बाद आपको एक प्रमाणपत्र दिया जाएगा. इस प्रमाण पत्र के मिलने के बाद ही लाइसेंस दोबारा जारी करने पर विचार किया जाएगा. परिवहन विभाग की ओर से इस दिशा पर सख्त फैसला लेते हुए सभी जिलों के डीटीओ कार्यालयों में प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है. जिन चालकों के नाम वेबसाइट पर डाले जाएंगे, उन्हें अपने-अपने जिले के डीटीओ कार्यालय में जाकर ट्रैफिक नियमों की ट्रेनिंग लेनी होगी.

ट्रैफिक उल्लंघन में बिहार देश में 10वें स्थान पर

Road Accident Prevention : परिवहन विभाग के आंकड़ों के आंकड़ों की माने तो यातायात नियमों के उल्लंघन करने के मामले में बिहार देश में 10वें पायदान पर है. इस वर्ष 1 जनवरी से 13 दिसंबर तक 30 लाख से अधिक लोगों पर चालान काटा गया है.
इनमें परिवहन विभाग की ओर से 5 लाख 86 हजार 91 और ट्रैफिक पुलिस की ओर से 24 लाख 22 हजार 492 चालान किए गए हैं. हर महीने नियम तोड़ने वाले चालकों की संख्या बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए विभाग ने कड़े कदम उठाने का फैसला किया है.

सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना उद्देश्य

Road Safety Bihar : विभागीय अधिकारियों का कहना है कि इस कार्रवाई का मुख्य उद्देश्य सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाना है. फिलहाल ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की डिजिटल निगरानी की जा रही है और कैमरों की मदद से चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद कई चालक बार-बार नियम तोड़ रहे हैं. इससे दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ रहा है. ऐसे आदतन उल्लंघनकर्ताओं पर लगाम लगाने के लिए लाइसेंस जब्ती और प्रशिक्षण की व्यवस्था की जा रही है.

इन नियमों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

  • ओवरस्पीडिंग यानी तेज गति से वाहन चलाना
  • रेड लाइट जंप करना
  • रैश ड्राइविंग
  • ओवरलोडिंग
  • बिना हेलमेट और सीट बेल्ट वाहन चलाना
  • गलत या विपरीत दिशा में गाड़ी चलान

विभाग का साफ संदेश

Driving License Cancelled : परिवहन विभाग की ओर से वाहनों को साफ संदेश दे दिया है. नियम तोड़ना अब केवल चालान तक सीमित नहीं रहेगा. बार-बार गलती करने वालों की पहचान सार्वजनिक होगी और बिना सुधार के उन्हें दोबारा लाइसेंस नहीं मिलेगा. यह कदम न सिर्फ चालकों की आदत बदलने, बल्कि सड़कों को सुरक्षित बनाने की दिशा में अहम माना जा रहा है.

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बिहार-झारखंड और दिल्ली के जाने-पहचाने पत्रकारों में से एक हैं। तीनों विधाओं (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और वेब) में शानदार काम का करीब डेढ़ दशक से ज्‍यादा का अनुभव है। वर्तमान में प्रभात खबर.कॉम में बतौर डिजिटल हेड बिहार की भूमिका निभा रहे हैं। इससे पहले केशव नवभारतटाइम्‍स.कॉम बतौर असिसटेंट न्‍यूज एडिटर (बिहार/झारखंड), रिपब्लिक टीवी में बिहार-झारखंड बतौर हिंदी ब्यूरो पटना रहे। केशव पॉलिटिकल के अलावा बाढ़, दंगे, लाठीचार्ज और कठिन परिस्थितियों में शानदार टीवी प्रेजेंस के लिए जाने जाते हैं। जनसत्ता और दैनिक जागरण दिल्ली में कई पेज के इंचार्ज की भूमिका निभाई। झारखंड में आदिवासी और पर्यावरण रिपोर्टिंग से पहचान बनाई। केशव ने करियर की शुरुआत NDTV पटना से की थी।
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