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Home बिहार पटना Bihar News: बिहार में मनमाने तरीके से चालान काटने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जानिये पूरा मामला

Bihar News: बिहार में मनमाने तरीके से चालान काटने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जानिये पूरा मामला

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Bihar News: बिहार में मनमाने तरीके से चालान काटने के मामले में हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब, जानिये पूरा मामला
पटना हाईकोर्ट

Bihar News: बिहार में गाड़ी मालिकों के ट्रैफिक चालान मनमाने और गैरकानूनी तरीके से काटने के विवाद की सुनवाई समाधान लोक अदालत या विशेष लोक अदालत में नहीं होने के प्रावधान को लेकर याचिका दायर की गई थी. इसे लेकर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई. कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश सुधीर सिंह और न्यायाधीश राजेश वर्मा की खंडपीठ ने रानी तिवारी की तरफ से इस मामले को लेकर दायर जनहित याचिका की सुनवाई की.

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने क्या कहा?

सुनवाई के दौरान बालसा और बिहार सरकार को नोटिस जारी किया है. याचिकाकर्ता के अधिवक्ता विकास पंकज ने कोर्ट को सुनवाई के दौरान बताया कि ट्रैफिक चालान काटे जाने संबंधी विवादों की सुनवाई और सेटलमेंट के लिये अलग-अलग राज्यों में लोक अदालत और विशेष लोक अदालतों में किया जाता है. उन्होंने बताया कि चंडीगढ़ में लगातार दो सप्ताह अभियान चला कर ट्रैफिक चालान से संबंधित विवादों की सुनवाई कर सेटलमेंट किया गया.

दूसरे राज्यों में ऐसी है व्यवस्था

कोर्ट को बताया गया कि महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली जैसे राज्यों में ट्रैफिक चालान से जुड़े मामलों को लोक अदालतों की तरफ से सुनवाई कर उनका समाधान किया जाता है, लेकिन बिहार में ऐसा नहीं किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि बिहार में मनमाने ढंग से ट्रैफिक चालान काटे जाते है. लेकिन यहां लोक अदालत के माध्यम से इन विवादों को नहीं सुलझाया जाता है. इससे लोगों को परिवहन विभाग के मनमानेपन का शिकार होना पड़ता है.

इस दिन होगी अगली सुनवाई

उन्होंने यह भी बताया कि अगर इन मामलों की सुनवाई और सेटलमेंट लोक अदालत या विशेष लोक अदालतों से हो जाये, तो उनके समस्याओं के समाधान के लिए एक फोरम उपलब्ध हो जायेगा. उन्होंने कोर्ट को बताया कि अगर ट्रैफिक चालान लंबित हो, तो जबरदस्ती विवादित चालान भुगतान करवाया जाता है. जब तक चालान का भुगतान नहीं किया जाता, तब तक प्रदूषण सर्टिफिकेट नहीं बनाया जाता है. इन विवादों के समाधान या सेटलमेंट के लिए राज्य में लोक अदालत या विशेष लोक अदालत की व्यवस्था नहीं है. ऐसे में याचिकाकर्ता की तरफ से मांग की गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 10 मार्च 2026 को होगी.

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प्रीति दयाल, प्रभात खबर डिजिटल में बतौर कंटेंट राइटर काम कर रहीं हैं. यूट्यूब पोर्टल सिटी पोस्ट लाइव से पत्रकारिता की शुरुआत की. इसके बाद डेलीहंट और दर्श न्यूज जैसे मीडिया संस्थानों में काम कर चुकीं हैं. डिजिटल मीडिया और कंटेंट राइटिंग में साढ़े 3 साल का अनुभव है. खबरें लिखना, वेब कंटेंट तैयार करने और ट्रेंडिंग सब्जेक्ट पर सटीक और प्रभावी खबरें लिखने का काम कर रहीं हैं. प्रीति दयाल ने पत्रकारिता की पढ़ाई संत जेवियर्स कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी से की. इस दौरान पत्रकारिता से जुड़ी कई विधाओं को सीखा. मीडिया संस्थानों में काम करने के दौरान डिजिटल जर्नलिज्म से जुड़े नए टूल्स, तकनीकों और मीडिया ट्रेंड्स को सीखा. पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 जैसे बड़े चुनावी कवरेज में काम करने का अवसर मिला. इस दौरान बिहार की राजनीति, चुनावी रणनीतियों, राजनीतिक दलों और प्रमुख नेताओं से जुड़े कई प्रभावशाली और पाठकों की रुचि के अनुसार कंटेंट तैयार किए. चुनावी माहौल को समझते हुए राजनीतिक विश्लेषण और ट्रेंडिंग मुद्दों पर आधारित खबरों को आसान और प्रभावी भाषा में तैयार करना कार्यशैली का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है. कंटेंट रिसर्च, SEO आधारित लेखन, सोशल मीडिया फ्रेंडली कंटेंट तैयार करना और तेजी से बदलते न्यूज वातावरण में काम करना प्रमुख क्षमताओं में शामिल है. बिहार की राजनीति, सामाजिक मुद्दों, सिनेमा और देश-दुनिया की महत्वपूर्ण घटनाओं पर रुचि और समझ है. टीम के साथ बेहतर समन्वय बनाकर काम करना और समय सीमा के अंदर गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करना कार्यशैली का हिस्सा है. प्रीति दयाल का उद्देश्य डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लगातार सीखते हुए अपनी पत्रकारिता कौशल को और बेहतर बनाना और पाठकों तक विश्वसनीय और प्रभावशाली खबरें पहुंचाना है.
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