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लल्लू मुखिया के घर की होने वाली कुर्की पर तीन दिनों तक लगी रोक

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लल्लू मुखिया के घर की होने वाली कुर्की पर तीन दिनों तक लगी रोक

पटना. दो साल पुराने हत्याकांड के मामले में हाइकोर्ट ने बाढ़ के लल्लू मुखिया के घर की जाने वाली कुर्की पर तीन दिन के लिए रोक लगा दी है. कोर्ट ने इस मामले के अनुसंधानकर्ता को गुरुवार को सुनवाई के समय कोर्ट में सभी रिकॉर्ड के साथ उपस्थित होने का निर्देश भी दिया है. न्यायमूर्ति चंद्रशेखर झा की एकलपीठ ने करणवीर यादव उर्फ लल्लू मुखिया की ओर से दायर आपराधिक याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया . याचिकाकर्ता की तरफ से वरीय अधिवक्ता चितरंजन सिन्हा ने कोर्ट को बताया कि दो साल पहले बाढ़ थाना में एक हत्याकांड का मामला दर्ज हुआ था. इसमें कई नामजद अभियुक्त बनाए गये थे. पुलिस ने इस मामले की जांच करने के बाद कोर्ट में दो बार आरोपपत्र दाखिल किया. इन आरोपपत्रों में याचिकाकर्ता का नाम नहीं आया. कोर्ट को वरीय अधिवक्ता ने बताया कि अचानक इस वर्ष फरवरी में बाढ़ के अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने पुलिस के अनुरोध पर उनके मुवक्किल के खिलाफ गैर जमानतीय वारंट निर्गत कर दिया. कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता का नाम दो साल पहले की घटना में पुलिस जांच के किस चरण में आया, उसके खिलाफ क्या ठोस सबूत मिले, इसकी विवेचना बगैर ही निचली अदालत ने उनके खिलाफ फरारी इश्तहार निर्गत करते हुए कुर्की जब्ती की कार्रवाई कर रही है . पुलिस द्वारा आनन फानन में की गयी यह कार्रवाई राजनैतिक दबाव में की जा रही है क्योंकि याचिकाकर्ता राजनैतिक तौर पे सक्रिय और स्थानीय तौर पे चर्चित हैं .

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