– करीब 22 हजार शिक्षकों को मिली राहत
संवाददाता, पटनाबीएड व डीएलड विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने आठ अप्रैल को फैसला सुनाया था, जिसे अब वेबसाइट पर अपलोड कर दिया गया है. बीएड और डीएलएड विवाद में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्पष्टीकरण आवेदन पर जस्टिस अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धुलिया ने स्पष्ट किया कि यह स्पष्टीकरण एक रिव्यू है और इस रिव्यू में हम जो स्पष्ट करना चाहते हैं वह पूरे भारत में लागू होगा न कि किसी एक राज्य में. कोर्ट ने कहा है कि किसी भी आयोग द्वारा निकाले गये विज्ञापन में अगर बीएड शामिल था और उस आधार पर जो नियुक्त शिक्षक नियमित नियुक्ति 11 अगस्त 2023 से पहले पा चुके हैं, उनको हम हटाने के पक्ष में नहीं हैं. उनको उनके विज्ञापन में बीएड शामिल होने की शर्त पर इक्विटी दी जायेगी.