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पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कोरिडोर के मेंटनेंस व तीन कार सिंगल ट्रेनेसेट की राशि स्वीकृत

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पटना मेट्रो के प्रायोरिटी कोरिडोर के मेंटनेंस व तीन कार सिंगल ट्रेनेसेट की राशि स्वीकृत

संवाददाता,पटना पटना मेट्रो रेल परियोजना के तहत प्रायोरिटी कोरिडोर के रख रखाव के दो वर्ष आठ माह (अगस्त 2025- मार्च 2028 तक) दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन को जिम्मेवारी दी गयी. इसके लिए कैबिनेट की बैठक में सहमति प्रदान कर दी गयी. कॉरपोरेशन को सेवा कर सहित कुल 179.37 करोड़ रुपये दिये जायेंगे. इसके अलावा प्रायोरिटी कोरिडोर के कार्यान्वयन के लिए तीन कार सिंगल ट्रेन सेट को किराये पर लेने के लिए तीन वर्षों की अवधि के लिए कुल 21 करोड़ 15 लाख 44 हजार की स्वीकृति भी दी गयी. इसके प्रबंधन की जिम्मेवारी नामांकन के आधार पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड को सौंपी गयी. कैबिनेट विभाग के अपर मुख्य सचिव डा एस सिद्धार्थ ने कहा कि राज्य सरकार ने शहरी गैस वितरण प्रणाली के माध्यम से प्राकृतिक गैस का व्यवसाय करनेवाले तथा उद्योग संगठनों की मांग पर मूल्य वर्धित कर यानि वैट की दरों में समरूपता लाने और छोटे उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए सीएनजी व पीएनजी की घरेलू एवं वाणिज्यिक बिक्री पर कर-दर कम कर दिया है. पड़ोसी राज्यों पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तरप्रदेश में वैट की दर से बिहार में वैट दर अधिक थी. उन्होंने बताया कि बिहार पंप भंडारण परियोजना नीति 2025 के प्रारूप की स्वीकृति दी गयी. इसके तहत तीन प्रकार के पंप स्टोरेज स्थापित किये जायेंगे जिसमें निजी क्षेत्र से एक लाख करोड़ निवेश की संभावना है. सभी बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर को मिलेंगे छह हजार इसी तरह से मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में लगे बीएलओ (बूथ बीएलओ) और बीएलओ सुपरवाइजर के मानदेय में एक मुश्त छह हजार अतिरिक्त की बढ़ोतरी की गयी है. वर्तमान में 77895 बीएलओ और 8245 बीएलओ सुपरवाइजर पर देय कुल 51 करोड़ 68 लाख 40 हजार की अतिरिक्त राश की स्वीकृति दी गयी. बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को दिनांक पहली जनवरी, 2016 से राज्य कर्मियों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि कैबिनेट ने बिहार न्यायिक सेवा के पदाधिकारियों को पहली जनवरी, 2016 से राज्य कर्मयों के अनुरूप वार्षिक वेतन वृद्धि (एक जनवरी व एक जुलाई) की स्वीकृति दी है. आरबीआइ के परामर्श अनुसार राज्य सरकार की गारंटी पर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं को दिये गये ऋणों के लए राज्य सरकार द्वारा जीआरएफ के गठन करने की स्वीकृति दी गयी. इस निधि के गठन होने से सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, सहकारी संस्थाओं द्वारा राज्य सरकार की गारंटी पर प्राप्त ऋणों के भुगतान में चूक की स्थिति में ऋणों की वापसी का भुगतान इस निधि से किया जायेगा. दानापुर जलापूर्ति के लिए 99 करोड़ नौ लाख की स्वीकृति केंद्र प्रायोजित अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत 2.0) के तहत दानापुर जलापूर्ति योजना के लिए कुल 99 करोड़ नौ लाख 63 हजार की प्रशासनिक स्वीकृति दी गयी. इससे दानापुर जलापूर्ति योजना के तहत 11753 घरों के लिए कुल 16 ट्यूवेल, 16 क्लोरीनेटर प्रणाली के साथ पंप हाउस, चार जलमीनार कैंपस, 8.200 किमी राइजिंग मेन और 117.72 किलोमीटर जल वितरण नेटवर्क कार्य किया जायेगा. इससे दानापुर शहरी क्षेत्र में रहने वाले परिवारों को जलापूर्ति सुविधा प्राप्त होगी.

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