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Home बिहार पटना कृषि यंत्र लेने के लिए जमीन की बाध्यता में होगा संशोधन

कृषि यंत्र लेने के लिए जमीन की बाध्यता में होगा संशोधन

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कृषि यंत्र लेने के लिए जमीन की बाध्यता में होगा संशोधन

हर गांव में पांच आधुनिक कृषि यंत्र मिलेंगे संवाददाता, पटना कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत अनुदान पर कृषि यंत्र के लिए नियम और शर्तों में संशोधन किया जायेगा. कृषि अभियंत्रण कर्मशाला प्रबंधन को इससे संबंधित संशोधन प्रस्ताव तैयार करने का निर्देश दिया गया है. इस योजना के लिए लाभुक के नाम से जमीन होने की बाध्यता है. साथ ही कई शर्तें भी लागू हैं. इसमें संशोधन किया जायेगा. राज्य के हर गांव में आधुनिक पांच कृषि यंत्र आवश्यक रूप से होंगे. साथ ही पूर्व से अनुदान पर दिये जाने वाले कृषि यंत्रों के अलावा और दस कृषि यंत्र दिये जायेंगे. सभी जिलों में एक बड़ा कस्टम हायरिंग सेंटर बनेगा. इस सेंटर से किसानों को भाड़े पर सभी प्रकार के कृषि यंत्र मिलेंगे. कृषि यांत्रिकीकरण योजना के तहत मैनुअल सीडर, सोलर स्प्रेयर, मेज थ्रेशर कम पीलर, ट्री प्रूनेर, इंटरकल्चर टूल्स, राइस मिल विद क्लिनर एंड ग्रैडर, बैटरी ऑपरेटेड ब्रश कटर, सेल्फ प्रोपेल्ड मल्टी पर्पस टूल बार, पैडी थ्रेशर मोटर ऑपरेटेड, रोटो कल्टीवेटर ड्राइवेन बाइ ट्रैक्टर बढ़ाये जायेंगे. भीड़ कम करने के लिए बड़े कृषि यंत्रों पर लगेगी टोकन राशि बड़े कृषि यंत्रों पर आवेदन लेने के लिए टोकन राशि लेने पर विचार किया जा रहा है. केवल इच्छुक किसान ही इसमें आवेदन करें, इस कारण टोकन राशि पर विचार किया जा रहा है. टोकन राशि लेने योग्य बड़े कृषि यंत्रों को चिह्नित करने का निर्देश दिया गया है. कई कृषि यंत्रों से घटायी जायेगी अनुदान राशि राइस मिल और मिनी राइस मिल, चैफ कटर में अनुदान घटाने और स्ट्रा रीपर, मेज थ्रेसर, स्ट्रा बेलर जैसे कृषि यंत्रों पर अनुदान बढ़ाने का सुझाव आया है. कृषि विभाग ने अनुदान घटाने और बढ़ाने योग्य सभी कृषि यंत्रों को चिह्नित करने का आदेश दिया है.

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