[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार पटना दाखिल-खारिज के आवेदन लंबित रहने पर कार्रवाई : डीएम

दाखिल-खारिज के आवेदन लंबित रहने पर कार्रवाई : डीएम

0
दाखिल-खारिज के आवेदन लंबित रहने पर कार्रवाई : डीएम

संवाददाता, पटना

डीएम डॉ चंद्रशेखर सिंह ने सोमवार को राजस्व मामले की समीक्षा करते हुए इ-म्यूटेशन, परिमार्जन, भू-अर्जन, भूमि विवाद निराकरण, अतिक्रमण हटाने सहित विभिन्न मामलों में अद्यतन प्रगति का जायजा लिया. उन्होंने कहा कि किसी भी अंचल में दाखिल-खारिज व परिमार्जन का निर्धारित समय सीमा के बाद एक भी आवेदन लंबित नहीं रहना चाहिए, अन्यथा सीओ पर अनुशासनात्मक व विभागीय कार्रवाई की जायेगी.

डीएम ने कहा कि दाखिल-खारिज के लंबित मामले की संख्या 50720 है. दाखिल-खारिज के लंबित 75 दिनों से अधिक मामलों की जांच करायी जा रही है. पिछले सात दिनों में दाखिल खारिज के 3297 मामलों का निबटारा हुआ, जो प्रशंसनीय है. उन्होंने सभी डीसीएलआर को दाखिल-खारिज के अपील मामले व बिहार भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के तहत मामले का समय सीमा के अंदर निबटारा करने के लिए कहा गया. सीओ को 90 दिनों से अधिक समय से अतिक्रमण के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निबटारा करने का निर्देश दिया. 21 से 28 सितंबर तक दाखिल-खारिज के मामले में पुनपुन, धनरूआ, संपतचक, पटना सदर व बाढ़ ने अच्छी प्रगति की है, जबकि दनियावां, दानापुर, घोसवरी, फुलवारीशरीफ व बिहटा का खराब प्रदर्शन रहा है.

डीएम ने सभी सीओ को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के लिए भूमि चिह्नित कर शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. डीएम ने कहा कि जिले में 13 प्रखंडों में आंबेडकर कल्याण छात्रावास का निर्माण होना है. इसमें मोकामा, नौबतपुर, मसौढ़ी, बिहटा, दानापुर, फतुहा, पुनपुन प्रखंडों में जमीन चिह्नित कर ली गयी है. 75 दिनों से अधिक लंबित दाखिल-खारिज के मामले

पटना सदर4477

बिहटा4076

संपतचक3788

फुलवारीशरीफ3024

धनरूआ2551

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel