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बाइक पर पीछे बैठे तो भी लगा लें हेलमेट, नहीं तो आपका भी कट जायेगा चालान

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बाइक पर पीछे बैठे तो भी लगा लें हेलमेट, नहीं तो आपका भी कट जायेगा चालान

मुजफ्फरपुर . मुजफ्फरपुर में यातायात नियमों की अनदेखी करने वालों पर पुलिस व कैमरे की नजर तिरछी हो गयी है. अब चालक के साथ बाइक पर पीछे बैठने वाले व्यक्ति को भी हेलमेट लगाना होगा. यदि ऐसा नहीं कर रहे हैं तो सावधान हो जाये. राजधानी पटना के बाद मुजफ्फरपुर शहर में भी परिवहन विभाग व ट्रैफिक पुलिस ने बाइक पर पीछे बैठने वालों के लिए हेलमेट अनिवार्य करते हुए ऑनलाइन चालान काटना शुरू कर दिया है. नियम तो पहले से ही लागू है. लेकिन, एक अप्रैल से इसको लेकर काफी ज्यादा पुलिस-प्रशासन ने सख्ती बरतनी शुरू कर दी है. इसके बाद धड़ल्ले से बाइक पर बिना हेलमेट पीछे बैठने वालों को भी गाड़ी नंबर के आधार पर डीटीओ ऑफिस 1000-1000 हजार रुपये का ई-चालान रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेज दे रहा है. बड़ी संख्या में बिना हेलमेट बाइक चालक व पीछे बैठने वालों का चालान कट रहा है. पुलिस से बच सकते हैं कैमरा से नहीं हेलमेट न पहनने वाले यातायात पुलिस से किसी तरह तो बच सकते हैं, लेकिन जगह-जगह जो सीसीटीवी कैमरा लगा है. इससे बचना मुश्किल है. कैमरा में कैद तस्वीर के आधार पर ही 1000 रुपये का चालान कट जायेगा. कई लोगों के पास जब बिना हेलमेट वाला चालान कटने का संदेश आया तो वह यातायात कार्यालय पहुंच गये. उनका कहना था कि उन्होंने हेलमेट लगाया था, फिर भी उनका चालान हो गया है. जांच में सामने आया है कि बाइक पर पीछे बैठे शख्स ने हेलमेट नहीं पहना था, इसलिए कैमरा में कैद तस्वीर के आधार पर डीटीओ ऑफिस ने बाइक का चालान कर दिया है. नियम की सख्ती से कराया जा रहा पालन मोटर व्हीकल एक्ट के तहत बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति को भी हेलमेट पहनना अनिवार्य है, लेकिन इस नियम का सख्ती के साथ पालन नहीं होता था. अब बाइक पर चालक के पीछे बिना हेलमेट बैठे लोगों पर भी सख्ती करनी शुरू कर दी गयी है. इसलिए बिना हेलमेट कोई भी व्यक्ति बाइक पर नहीं बैठे. नीलाभ कृष्ण, डीएसपी ट्रैफिक यह है नियम सेक्शन 129 के मुताबिक, चार साल के ऊपर जो भी बाइक या स्कूटी पर बैठता है, उसे हेलमेट पहनना अनिवार्य है. ना सिर्फ वाहन चलाने वाला, बल्कि पीछे बैठे शख्स के लिए भी ये नियम है. अगर ऐसा नहीं किया गया तो एक हजार का जुर्माना भरना पड़ता है.

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