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चुनाव पेज : चुनाव को लेकर दस हजार वाहन मालिकों को नोटिस

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चुनाव पेज :  चुनाव को लेकर दस हजार वाहन मालिकों को नोटिस

– वाहन मालिकों को चयिनत डिस्पैच सेंटर पर तय तिथि गाड़ी जमा करने का आदेश – एमआइटी, आरडीएस कॉलेज व जिला स्कूल में विसवार डिस्पैच सेंटर वरीय संवाददाता, मुजफ्फरपुर आगामी विधान सभा चुनाव को लेकर वाहन कोषांग की ओर से तैयारी चल रही है. जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन के आदेश के तहत वाहन कोषांग की ओर वाहन मालिकों को नोटिस भेजने का काम शुरू हो गया है. इसमें जिले के दस हजार वाहन मालिकों को दो नवंबर को तय डिस्पैच सेंटर पर वाहन जमा कराने का आदेश दिया गया है. इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तय तिथि पर गाड़ी निश्चित रूप से उपलब्ध कराये, वहीं से वाहन का तय भाड़ा का भुगतान होगा. जो वाहन चुनाव कार्य के लिए भेजे जायेंगे, उसे भेजने से पूर्व यह सुनिश्चित करना होगा कि वाहन अच्छे व चालू हालत में हो. आदेश का उल्लंघन करने पर नियमानुसार संबंधित वाहन के परमिट को रद्द करने और वाहन मालिक के ऊपर कानूनी कार्रवाई की जायेगी. शहर में विधानसभावार तीन अलग अलग डिस्पैच सेंटर बनाये गये है. जिला स्कूल परिसर में मुजफ्फरपुर, गायघाट, बोचहां विधानसभा, आरडीएस कॉलेज में सकरा, कुढ़नी, पारु विधानसभा, एमआईटी परिसर में औराई, कांटी, बरूराज, साहेबगंज, मीनापुर विधानसभा क्षेत्रों हेतु डिस्पैच सेंटर बनाया जाएगा. वाहन कोषांग की ओर से जिले में बूथों की संख्या के आधार पर आवश्यकता अनुसार वाहनों का अनुमानित आंकलन किया गया है, जिसके अनुसार करीब चार हजार वाहनों की आवश्यकता होगी. लेकिन नोटिस दस हजार वाहन मालिकों को भेजा जा रहा है, ताकि चुनाव कार्य में वाहनों की कमी ना हो और जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल किया जा सके. जितनी गाड़ियां चुनाव कार्य में लगेंगी उसके अनुपात में दस प्रतिशत वाहन को रिजर्व में रखा जायेगा. इधर वाहन कोषांग के नोडल पदाधिकारी सह डीटीओ कुमार सत्येंद्र यादव ने कार्यालय में एडीटीओ, एमवीआइ, इआइ, इएसआइ के साथ कोषांग के कार्य को लेकर समीक्षा की. चुनाव के उपयोग में लाये जाने वाले वाहन को ईंधन उपलब्ध कराने, डिस्पैच सेंटर पर लॉगबुक, विधानसभा वार काउंटर खोलने, भुगतान करने आदि के बारे में समीक्षा की. जिसमें कहा कि विभाग की ओर से चुनाव के दौरान कार्य को लेकर मार्ग दर्शिका जारी है जिसके अनुसार तैयारी पूरी करे और प्रतिदिन किये गये कार्रवाई की रिपोर्ट उपलब्ध कराये. ताकि उस रिपोर्ट से जिला निर्वाचन कार्यालय को अवगत कराया जा सके.

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