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Home बिहार मुजफ्फरपुर जिले में निषेधाज्ञा लागू, सभा, जुलूस और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

जिले में निषेधाज्ञा लागू, सभा, जुलूस और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

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जिले में निषेधाज्ञा लागू, सभा, जुलूस और लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध

– निषेधाज्ञा अधिकतम 60 दिनों तक या चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने तक

– आग्नेयास्त्र लाठी या धारदार हथियार का प्रदर्शन नहीं करना है

-धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं

मुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर

विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही जिले में आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है. इसे सुनिश्चित करने के लिए, जिला दंडाधिकारी सह डीएम सुब्रत कुमार सेन ने पूरे जिले में निषेधाज्ञा लागू कर दी है. सोमवार को जारी किए गए आदेश के तहत, डीएम ने एसडीओ पूर्वी व पश्चिमी, सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी बीडीओ, सभी सीओ, और सभी थानाध्यक्षों को इन आदेशों का शत प्रतिशत अनुपालन करने के सख्त निर्देश दिए हैं. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी. यह निषेधाज्ञा अधिकतम 60 दिनों तक या चुनाव की प्रक्रिया समाप्त होने तक, जो भी पहले हो, लागू रहेगी.

चुनावी गतिविधियों पर सख्त प्रतिबंध

जारी आदेश के अनुसार, इस अवधि में राजनैतिक दलों या संगठनों द्वारा राजनैतिक उद्देश्यों से संबंधित किसी भी प्रकार की सभा, जुलूस, धरना या प्रदर्शन करने, और ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का उपयोग करने पर बिना अनुमति के पूर्ण प्रतिबंध रहेगा. डीएम ने अपने आदेश में कहा है कि जनसभा और जुलूस में राजनैतिक प्रतिद्वंदिता के कारण शस्त्र व शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को प्रभावित करने का प्रयास किया जाता है, जिससे विधि व्यवस्था भंग होने की संभावना रहती है. इसी को देखते हुए यह आदेश जारी किया गया है. वीडियोग्राफी से रखी जाएगी नजर चुनाव के दौरान होने वाली सभी जनसभा और जुलूस की वीडियोग्राफी कराई जाएगी और इसे सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि विधि-व्यवस्था के उल्लंघन पर तत्काल कार्रवाई की जा सके.

इन निर्देशों का करना होगा पालन

ध्वनि विस्तारक यंत्र (लाउडस्पीकर) का प्रयोग रात 10 बजे से सुबह छह बजे तक पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा

राजनैतिक दल या संगठन किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक पोस्टर, प्रचार आलेख, या पर्चा का प्रकाशन नहीं करेंगे.

कोई भी व्यक्ति धार्मिक स्थलों का उपयोग राजनैतिक प्रचार के लिए नहीं करेगा.

प्रदूषण फैलाने वाली प्रचार सामग्रियों का इस्तेमाल राजनैतिक प्रचार-प्रसार के लिए वर्जित है.

कोई भी व्यक्ति आग्नेयास्त्र लाठी या धारदार हथियार का प्रदर्शन नहीं करेगा.

राजनैतिक दल, व्यक्ति, या संगठन के द्वारा आदर्श आचार संहिता के विरुद्ध कोई कार्य नहीं किया जाएगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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