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Home बिहार मुजफ्फरपुर चालू वित्तीय वर्ष के टैक्स जमा करने पर पांच फीसदी की मिलेगी अतिरिक्त छूट

चालू वित्तीय वर्ष के टैक्स जमा करने पर पांच फीसदी की मिलेगी अतिरिक्त छूट

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चालू वित्तीय वर्ष के टैक्स जमा करने पर पांच फीसदी की मिलेगी अतिरिक्त छूट

मुजफ्फरपुर नगर निगम 30 जून तक होल्डिंग टैक्स (संपत्ति कर) जमा करने पर पांच प्रतिशत की छूट देगा. यह छूट उन्हीं लोगों को मिलेगा, जो अपना प्रॉपर्टी टैक्स नियमित रूप से जमा कर रहे हैं. 05 प्रतिशत की छूट नये वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैक्स जमा करने पर मिलेगा. जबकि, पुराने बकायेदारों पर डेढ़ प्रतिशत आर्थिक दंड हर महीने लग रहे हैं. चालू वित्तीय वर्ष के टैक्स जमा करने पर जुलाई-सितंबर माह तक किसी प्रकार का दंड नहीं लगेगा. एक अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के टैक्स पर भी प्रतिमाह डेढ़ प्रतिशत दंड के साथ जमा होगा.

50 करोड़ रुपये से अधिक का होगा टारगेट, प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही पानी व सफाई के बदले लगने वाले यूजर चार्ज की भी वसूली

 प्रॉपर्टी टैक्स के साथ ही पानी व सफाई के बदले लगने वाला यूजर चार्ज की भी वसूली निगम कर रहा है. नये वित्तीय वर्ष में नगर निगम 50 करोड़ रुपये से अधिक का लक्ष्य प्रॉपर्टी टैक्स की वसूली के मार्फ़त रखेगा. लक्ष्य को बढ़ाने के लिए लगातार छूटे व विस्तारित मकानों का सर्वे कर असेसमेंट की कार्रवाई चल रही है. कुल 16 वार्डों में असेसमेंट की प्रक्रिया पूर्ण हुई है. बाकी, जो वार्ड बचे हैं, उसमें चालू वित्तीय वर्ष में पूरा करने का टारगेट निगम प्रशासन रखे हुए हैं. 

ट्रेड लाइसेंस लेने पर 10 फीसदी तक की छूट देगा निगम

वित्तीय वर्ष 2024-25 व 2025-26 का ट्रेड लाइसेंस एक साथ बनवाने पर व्यवसाय के स्लैब के अनुसार लगने वाले शुल्क पर नगर निगम दस फीसदी तक की छूट देगा. वहीं, सिर्फ एक साल यानी वित्तीय वर्ष 2024-25 का ट्रेड लाइसेंस कोई व्यवसायी बनवाते हैं. तब उन्हें तीन फीसदी की छूट मिलेगी. छूट का लाभ व्यवसायी व दुकानदारों को 30 जून तक दिया जायेगा. इसके बाद हर महीने अधिकतम 500 रुपये के जुर्माना के साथ ट्रेड लाइसेंस बनेगा. 

171 बड़े बकायेदारों की संपत्ति कुर्की कर 3.34 करोड़ रुपये की होनी है वसूली

लंबे समय से नगर निगम का प्रॉपर्टी टैक्स बकाया रखने वाले शहर के 171 बड़े बकायेदारों की सूची तैयार की गयी है, जिनसे नगर निगम को 3.34 करोड़ रुपये की वसूली करना है. बार-बार डिमांड नोटिस भेजा गया है. लेकिन, बकाया राशि जमा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है. अब ऐसे सभी बकायेदारों के खिलाफ नगर निगम संपत्ति कुर्की की कार्रवाई करेगा. संपत्ति कुर्की करने से पहले नोटिस भेज 21 दिनों का वक्त दिया जायेगा. इसके बाद आवश्यक कार्रवाई करते हुए बकाया राशि की वसूली होगी. इसमें शहर के एक बड़े अस्पताल के अलावा कई वर्तमान व पूर्व जनप्रतिनिधि का भी नाम शामिल है.

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