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जिस बैंक में कर्मी का अकाउंट, उसी में मिलेगी पेंशन

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जिस बैंक में कर्मी का अकाउंट, उसी में मिलेगी पेंशन

मुख्य बातें-अब इपीएफओ के निर्धारित बैंक में खाता खुलवाने की जरूरत नहीं-केंद्रीकृत सुविधा शुरू होने से कर्मचारियों के पेंशन में नहीं होगी देरीमुजफ्फरपुर. अब निजी संगठनों में काम करने वाले कर्मचारी देश में कहीं पर भी पेंशन ले सकते हैं.इसके लिए उन्हें इपीएफओ की ओर से निर्धारित बैंकों में अकाउंट खोलने की जरूरत नहीं है. पहले महानगराें या किसी अन्य जगहों पर काम करने वाले कर्मचारी जब सेवा अवधि समाप्त होने के बाद अपने शहर लौटते थे, तो उन्हें इपीएफओ की ओर से निर्धारित बैंकों में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता था.इस प्रक्रिया में उनकी पेंशन तीन से छह महीने तक रुक जाती थी.अब तक इपीएफओ के जरिये एसबीआइ, एचडीएफसी व बैंक ऑफ इंडिया में ही पेंशन आती थी, लेकिन अब यह व्यवस्था केंद्रीकृत हो गयी है.कर्मचारी का अकाउंट जिस बैंक में होगा, वहीं उन्हें पेंशन मिल जायेगा.इपीएफओ की ओर से न्यूनतम पेंशन एक हजार व अधिकतम 7500 निर्धारित है. पेंशन पाने के लिए किसी कंपनी में 9.5 वर्षों तक सेवा देना अनिवार्य है.

नये कर्मचारियों को 15 हजार इंसेंटिव

नये कर्मचारियों को इपीएफओ 15 हजार रुपये इंसेंटिव देगा.दिसंबर से जो भी कर्मचारी किसी संगठित या असंगठित क्षेत्र की कंपनी से जुड़ेगा, तो उन्हें इपीएफओ तीन किस्त में पांच-पांच हजार उनके अकाउंट में भेजेगा. यह नयी व्यवस्था शुरू हो गयी है.इससे कर्मचारियों को फायदा मिलेगा. इपीएफओ ने नये नियुक्त होने वाले कर्मचारियों का डाटा संग्रह कर रहा है और कर्मचारियों को उनके अधिकारों को बताने के लिये जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित कर रहा है.

सेवा अवधि में मौत, पत्नी व बच्चों को पेंशन

सेवा अवधि के दौरान किसी कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उनकी पत्नी और दो बच्चों को इपीएफओ पेंशन देगा. यह पेंशन 25 वर्ष तक बच्चे को मिलेगी. अगर किसी एक बच्चे की उम्र 25 से ज्यादा हो गयी है तो तीसरे बच्चे को वह पेंशन मिलेगी.पत्नी को आजीवन पेंशन मिलती रहेगा.इसके लिए कर्मचारी का मृत्यु प्रमाण पत्र इपीएफओ को देना होगा

इपीएफओ कर्मचारियों की सुविधाओं के लिए लगातार प्रयासरत है. फिलहाल 13 जिलों के एक लाख 40 हजार पेंशनधारी रजिस्टर्ड हैं, लेकिन लाइफ प्रमाणपत्र जमा नहीं करने के कारण एक लाख लोगों को ही पेंशन दी जा रही है. जो कर्मचारी लाइफ प्रमाणपत्र जमा नहीं कर सके हैं, वह मोबाइल पर जीवन प्रमाणपत्र एप के जरिये अपने कागजात जमा करें, उनकी पेंशन चालू हो जायेगी.

– मनीष मणि,

केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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