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तीन साल की समय सीमा के बाद नहीं दाखिल होगा जीएसटी रिटर्न

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तीन साल की समय सीमा के बाद नहीं दाखिल होगा जीएसटी रिटर्न

:: समय पर रिटर्न नहीं फाइल करने पर लाइसेंस हो सकता है रद्द उपमुख्य संवाददाता, मुजफ्फरपुर जीएसटी रिटर्न फाइल करना हर कारोबारी के लिये एक अनिवार्य प्रक्रिया है, लेकिन कई बार छोटे और मझोले व्यापारी इसे नजरअंदाज कर देते हैं. ऐसा करने पर कारोबारियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. नये नियम के तहत अब तीन साल से पुराना जीएसटी रिटर्न भरना अब संभव नहीं होगा. जुलाई से जीएसटी पोर्टल पर एक नयी व्यवस्था लागू हो चुकी है. इस बदलाव के बाद कोई भी कारोबारी तीन साल बाद किसी भी तरह का जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं कर पायेगा. अगर किसी महीने के रिटर्न की तारीख अगस्त 2022 थी, तो उसे अगस्त 2025 तक ही फाइल किया जा सकता है. इसके बाद, जीएसटी पोर्टल पर वह विकल्प स्थायी रूप से बंद कर दिया जायेगा. नया नियम सिर्फ रिटर्न फाइलिंग पर रोक नहीं लगाता, बल्कि तीन साल तक रिटर्न नहीं भरने वाले करदाताओं के लिये नयी परेशानी ला सकता है. तीन साल तक रिटर्न नहीं भरने पर कारोबारी का निबंधन रद्द कर दिया जायेगा. एक बार निबंधन रद्द होने पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ नहीं मिलेगा. इसके अलावा जीएसटी विभाग कानूनी नोटिस भेज सकता है और व्यवसाय का ऑडिट कर सकता है. अनियमितता मिलने पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई हो सकती है. टैक्सेशन बार एसोसिएशन के अध्यक्ष प्रदीप कुमार वर्मा ने कहा कि जीएसटी रिटर्न भरने में देरी होने पर व्यवसायियों को कई मुश्किलें झेलनी पड़ेगी. करदाताओं को अब समय पर रिटर्न दाखिल करना होगा.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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