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Home बिहार मुजफ्फरपुर कुढ़नी दुष्कर्म कांड में अंचलाधिकारी और मुखिया पति की हुई गवाही

कुढ़नी दुष्कर्म कांड में अंचलाधिकारी और मुखिया पति की हुई गवाही

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कुढ़नी दुष्कर्म कांड में अंचलाधिकारी और मुखिया पति की हुई गवाही

— विशेष कोर्ट पाॅक्सो एक्ट संख्या-तीन में गुरुवार को होगी अगली सुनवाई संवाददाता, मुजफ्फरपुर कुढ़नी दुष्कर्म कांड में मनियारी के हरपुर बलरा निवासी आरोपित रोहित सहनी के विरुद्ध चल रहे सेशन ट्रायल में बुधवार को चौदहवें और पंद्रहवें गवाह की गवाही हुई. विशेष कोर्ट पाॅक्सो एक्ट संख्या-तीन की न्यायाधीश नूर सुल्ताना के समक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से चौदहवें गवाह कुढ़नी प्रखंड के अंचलाधिकारी अनिल कुमार संतोषी और पंद्रहवें गवाह पवन कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह की गवाही करायी गयी. विशेष लोक अभियोजक (पाॅक्सो) राजीव रंजन राजू ने गवाहों को पेश किया. बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता रामबाबू सिंह ने प्रतिपरीक्षण किया. जेल में बंद आरोपित रोहित सहनी को भी पेश किया गया. गवाही में चौदहवें गवाह कुढ़नी प्रखंड के अंचलाधिकारी अनिल कुमार संतोषी ने कहा कि पांच जून को वह अंचल में पदस्थापित थे. उन्हें न्यायालय का आदेश प्राप्त हुआ कि टीआइ परेड कराना है. इसके बाद 10 जून को उन्होंने प्रखंड कार्यालय में टीआइ परेड कराया. केस की आइओ अंजलि कुमारी ने पीड़िता की मां को नोटिस देकर टीआइ परेड में बुलायी.उनके द्वारा जब्त प्रदर्श लाॅकेट की तरह मिलता-जुलता छह चांदी का लाकेट टीआइ परेड में रखा गया था. पीड़िता की मां को उन्होंने पहचान करने के लिए कहा तो उसने पहली बार में ही असल लाॅकेट की पहचान की. पूछने पर बताया कि उनकी पुत्री की लाॅकेट में छेद था. इस तरह से टीआइ परेड में पीड़िता की मां ने आरोपित की पैंट की जेब से मिले जब्त प्रदर्श का पहचान की. पहचान कराए जाने के बाद उन्होंने जब्त प्रदर्श को सीलबंद कर न्यायालय में भेज दिया. वहीं, पंद्रहवें गवाह पवन कुमार सिंह उर्फ गुड्डू सिंह ने कहा कि वह बिहार मापतौल विभाग हाजीपुर कार्यालय में परिचारी पद पर कार्यरत है. उनकी पत्नी 2021 से पंचायत की मुखिया है. पत्नी की मुखिया होने के कारण पंचायत के ग्रामीण उन्हें मुखिया पति कहते हैं. उन्होंने आरोपित की पहचान की. कहा, 26 मई को घटना के दिन वह हाजीपुर कार्यालय से ड्यूटी कर वापस घर लौटे थे. शाम छह बजे ग्रामीण जितेंद्र पासवान का उन्हें काॅल आया कि पीड़िता सुबह 11-12 बजे से गायब है. ग्रामीणों ने आरोपित रोहित सहनी को पकड़ लिया है. पुलिस उसे थाना ले गयी. जल्दी से कुढ़नी थाना पहुंचने को कहा गया. कुछ देर बाद उन्हें दूसरे ग्रामीण मनोज राम का काॅल आया. उधर से कहा गया कि रमा देवी पोखर के पास चौर में पीड़िता मिल गयी है. वह नग्न अवस्था में है. उसका गला, पेट और सीना कटा हुआ है. इसके बाद वह ग्रामीणों के साथ चौर पहुंचे. ग्रामीण बच्ची को तत्काल कुढ़नी सीएचसी ले गए. इसके बाद एसकेएमसीएच रेफर कर दिया. वहां से भी पीएमसीएच रेफर कर दिया गया. एक जून को पीड़िता की पीएमसीएच में मौत हो गयी. मामले में विशेष कोर्ट में अगली तिथि 31 जुलाई को होगी. 26 मई को आरोपित ने छात्रा के साथ दुष्कर्म कर गला रेता था. इलाज के दौरान पीएमसीएच में उसकी मौत हो गयी थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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