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पीडीएस नियम उल्लंघन मामले में दो वर्ष बाद कार्रवाई, विक्रेता गिरफ्तार

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पीडीएस नियम उल्लंघन मामले में दो वर्ष बाद कार्रवाई, विक्रेता गिरफ्तार

तारापुर. बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस के नियमों का उल्लंघन करने के मामले में संग्रामपुर प्रखंड के जन वितरण प्रणाली विक्रेता तरुण मांझी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई केस दर्ज होने के करीब दो वर्ष बाद की गयी है. मामले में प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ऋषि कापूर द्वारा हरपुर थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी. बताया गया कि लाइसेंस नंबर 01/ 2016 के तहत दुरमट्टा पंचायत के सरौना स्थित पीडीएस दुकान का निरीक्षण किया गया था. जांच के दौरान कई उपभोक्ताओं से लिखित बयान लिया गया, जिसमें उन्होंने गंभीर अनियमितताओं की शिकायत की. उपभोक्ताओं ने आरोप लगाया कि विक्रेता द्वारा उन्हें खाद्यान्न लेने के लिए दूसरे पंचायतों बढौनियां, दुर्गापुर या दुरमट्टा पंचायत के अन्य विक्रेताओं के पास भेजा जाता था. साथ ही खाद्यान्न वितरण में भी कटौती की जाती थी. निरीक्षण के दौरान जब स्टॉक पंजी और वितरण पंजी की मांग की गयी, तो विक्रेता कोई अभिलेख प्रस्तुत नहीं कर सका. जांच में यह भी सामने आया कि विक्रेता के पास 30.62 क्विंटल गेहूं, 127.72 क्विंटल चावल और 386 लीटर राशन तेल उपलब्ध होना चाहिए था. लेकिन भंडार गृह में खाद्यान्न व तेल पूरी तरह शून्य पाया गया. मामले की जानकारी अनुमंडल पदाधिकारी तारापुर को दी गयी, जिसके निर्देश पर विक्रेता की नियुक्ति रद्द कर दी गई और कालाबाजारी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज की गयी.

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