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Munger news : अगर ये काम नहीं किया, तो कट सकता है चालान

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Munger news : अगर ये काम नहीं किया, तो कट सकता है चालान

Munger news : अगर आपने अपनी गाड़ियों के कागजात में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं किया है, तो आपके पास अब मोहलत काफी कम है. क्योंकि दिसंबर से जुर्माना वसूलने का काम परिवहन विभाग शुरू करनेवाला है.गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) और ड्राइविंग लाइसेंस (डीएल) में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं करनेवाले गाड़ी मालिकों से जुर्माना वसूला जायेगा. साथ ही उनके आरसी और डीएल को निलंबित कर दिया जायेगा.

मोबाइल नंबर अपडेट कराने के फायदे

जिला परिवहन पदाधिकारी, मुंगेर सुरेंद्र कुमार अलबेला ने बताया कि मोबाइल नंबर लिंक होने से परिवहन विभाग से संबंधित विभिन्न सेवाओं की जानकारी समय पर मिलेगी. पॉल्यूशन, इंश्योरेंस फेल होने की सूचना, यातायात नियम उल्लंघन किये जाने पर ई-चालान की सूचना, परिवहन सेवाओं से संबंधित ऑनलाइन सेवा प्राप्त करने और दुर्घटना होने की स्थिति में पीड़ितों की पहचान आसानी से होगी. आरसी डाउनलोड करने की सुविधा और अन्य कई संबंधित जानकारियां मिलेंगी. इससे वाहन चालक समय रहते ही चालान भर कर उससे छुटकारा पा सकते हैं. इससे सुरक्षा और चोरी की स्थिति में भी मदद मिलेगी. लाइसेंस और वाहन पंजीकरण संबंधी गतिविधियों पर नजर रखने में आसानी होगी.

घर बैठे भी कर सकते हैं मोबाइल नंबर अपडेट

डीटीओ ने बताया कि आप घर बैठे ही अपना मोबाइल नंबर आसानी से अपडेट करा सकते हैं. वाहन रजिस्ट्रेशन में दर्ज मोबाइल नंबर परिवहन वेबसाइट (parivahan.gov.in) पर और डीएल में दर्ज मोबाइल नंबर सारथी (sarathi.parivahan.gov.in) पर ऑनलाइन अपडेट कराया जा सकता है. अगर मोबाइल नंबर अपडेट करने में कोई परेशानी आ रही है, तो आप परिवहन विभाग के हेल्प डेस्क नंबर 0612-2547212 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं. उन्होंने बताया कि वाहन के रजिस्ट्रेशन कार्ड में आधार कार्ड को लिंक करने और मोबाइल नंबर जोड़ने के लिए परिवहन विभाग ने क्यूआरकोड स्कैन करने की सुविधा भी दी है. आप इस क्यूआर कोड को स्कैन करके परिवहन विभाग की वेबसाइट पर जाकर यह काम कर सकते हैं. इसके लिए अपने मोबाइल पर क्यूआर कोड रीडर डाउनलोड करना होगा और फिर विभाग के क्यूआर कोड को स्कैन करना होगा. इस प्रक्रिया के बाद वेबसाइट पर मांगी जा रही जानकारी भरनी होगी.

शीघ्र करा लें अपने डीएल व आरसी का मोबाइल लिंक

डीटीओ ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे अपने डीएल व आरसी का मोबाइल से शीघ्र लिंक करा लें. क्योंकि दिसंबर से जुर्माना वसूलने की प्रक्रिया शुरू कर दी जायेगी. विभागीय स्तर पर कार और बड़ीगाड़ियों तथा अन्य वाहन के मालिक चिह्नित किये जा रहे हैं, जिनके आरसी में मोबाइल नंबर और पता अपडेट नहीं है.

नंबर अपडेट करने की प्रक्रिया

-वेबसाइट पर क्लिक करें और व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज का चयन करें, राज्य और संबंधित आरटीओ चुनें, फिर प्रोसीड पर क्लिक कर ऑनलाइन सर्विसेज का विकल्प चुनें, अपडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करें, वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर, चेचिस नंबर, इंजन नंबर और रजिस्ट्रेशन डेट भरें, शो डिटेल्स पर क्लिक करने के बाद मोबाइल और आधार नंबर डालकर ओटीपी से सत्यापन करें. सत्यापन पूरा होते ही मोबाइल नंबर अपडेट हो जायेगा.

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