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Home बिहार मुंगेर नव पदस्थापित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को दी गयी किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी

नव पदस्थापित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को दी गयी किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी

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नव पदस्थापित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को दी गयी किशोर न्याय अधिनियम की जानकारी

मुंगेर पुलिस अधीक्षक कार्यालय के सभागार में मंगलवार को बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारियों का उन्मुखीकरण कार्यशाला का आयोजन किया गया. जिसकी अध्यक्षता एएसपी पंकज कुमार एवं जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक अनिमेष कुमार चंद्र ने संयुक्त रूप से की. कार्यशाला में नव पदस्थापित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी को किशोर न्याय (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण), अधिनियम, 2015 यथा संशोधित 2021 एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के वर्णित प्रावधानों की जानकारी दी. जिला बाल संरक्षण इकाई के सहायक निदेशक ने जिले के सभी नव पदस्थापित बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी का स्वागत करते हुए बाल संरक्षण से संबंधित सभी स्टेक-होल्डर्स के संबंध में जानकारी दी. उनके कर्तव्यों के संबंध में उन्मुखीकरण कराया गया. उन्होंने सभी थाना में चाइल्ड फ्रेंडली कॉर्नर के क्रियान्वयन करने के लिए सभी थानाध्यक्ष एवं बाल कल्याण पुलिस पदाधिकारी बधाई दी. एएसपी ने कहा कि किशोर न्याय अधिनियम में वर्णित प्रावधानानुसार पुलिस थानें में बालकों से अनुकूल स्थान पर पूछताछ की जाय. साथ ही किशोर न्याय परिषद में बालकों के उपस्थापन के समय सामाजिक पृष्ठभूमि प्रतिवेदन के साथ प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें. ताकि उनका उनके वादों का निष्पादन समय से किया जा सके. विधि-सह-परिवीक्षा अधिकारी राजेश कुमार ने बताया कि विधि के उल्लंघन करने वाले एवं देखरेख एवं सरंक्षण वाले बच्चों के साथ मैत्रिपूर्ण प्रक्रिया के तहत बच्चों के सर्वोत्तम हित को घ्यान में रखते हुए निर्दोष होने की उपधारणा को अपनाते हुए कार्य करना चाहिए. ताकि विधि संघर्षरत करने वाले बालकों को अपराधी बनने से रोका जा सके. मौके पर बाल संरक्षण पदाधिकारी सुजीत कुमार, सदस्य नेहा सिंह, अधीक्षक पर्यवेक्षण गृह प्रणव कुमार सहित अन्य मौजूद थे.

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