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समय सीमा के अंदर लाइसेंस रिनुअल कराएं निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी

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समय सीमा के अंदर लाइसेंस रिनुअल कराएं निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी

मुंगेर. एक ओर जहां स्वास्थ्य विभाग जिले में संचालित अवैध निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी केंद्रों पर लगाम लगाने के लिए धावा दल तैयार किया गया है. वहीं जिले में लगभग 108 निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी केंद्रों में वैसे संस्थान जिनके लाइसेंस की अवधि समाप्त हो चुकी है या होने वाली है. वैसे निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी केंद्रों को लाइसेंस रिनुअल के लिये नोटिस भेजा रहा है. साथ ही समय सीमा के अंदर लाइसेंस रिनुअल करने का निर्देश दिया गया है, अन्यथा लाइसेंस वैद्यता समाप्त होने के पश्चात केंद्र के संचालन की स्थिति में कार्रवाई की जायेगी.

जिले में 108 निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी निबंधित

जिले में लगभग 40 निजी नर्सिंग होम व 68 पैथोलॉजी केंद्र जिला स्वास्थ्य विभाग से निबंधित हैं. जिनका निबंधन प्रत्येक साल स्वास्थ्य विभाग द्वारा किया जाता है. इसमें से लगभग सभी निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी के लाइसेंस की अवधि जल्द ही समाप्त होने वाली है. इसे लेकर स्वास्थ्य विभाग द्वारा सभी को लाइसेंस रिनुअल कराने को लेकर नोटिस भेजा रहा है.

लाइसेंस रिनुअल नहीं कराने के बाद संचालित संस्थानों पर होगी कार्रवाई

जिला स्वास्थ्य विभाग ने जिले में संचालित रजिस्टर्ड लगभग 108 निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी को समय सीमा के अंदर अपना-अपना लाइसेंस स्वास्थ्य विभाग से रिनुअल कराने का निर्देश दिया है. अन्यथा लाइसेंस रिनुअल नहीं कराने के बाद भी संचालित निजी नर्सिंग होम एवं पैथोलॉजी केंद्रों पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा कार्रवाई की जायेगी. बता दें कि निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी के रजिस्ट्रेशन या उसके रिनुअल को लेकर अलग-अलग आधार पर दर निर्धारित है. इसमें अर्बन और ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी के लिए लाइसेंस रिनुअल को लेकर अलग-अलग दर निर्धारित है.

धावा दल भी जल्द शुरू करेगा निरीक्षण

जिले में संचालित अवैध निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी के विरुद्ध कार्रवाई को लेकर पिछले माह ही स्वास्थ्य विभाग द्वारा धावा दल तैयार किया गया है. इसमें जिले के तीनों अनुमंडल के लिए अलग-अलग धावा दल है. इन धावा दलों में चिकित्सक व स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ जिला प्रशासन से नियुक्त दंडाधिकारी को भी शामिल किया गया है. जिनके द्वारा धावा दल के निरीक्षण के दौरान कार्रवाई की जायेगी. इसमें स्वास्थ्य विभाग द्वारा सदर अनुमंडल, हवेली खड़गपुर अनुमंडल तथा तारापुर अनुमंडल के लिये अलग-अलग धावा दल तैयार किया गया है.

कहते हैं सिविल सर्जन

सिविल सर्जन डॉ विनोद कुमार सिन्हा ने बताया कि जिन निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी का लाइसेंस की अवधि समाप्त हो गयी या हो रही है, उसे नोटिस भेजकर रिनुअल कराने का निर्देश दिया गया है. जबकि धावा दल द्वारा अपना निरीक्षण आरंभ कर दिया गया है. जिसकी रिपोर्ट के आधार पर अवैध निजी नर्सिंग होम व पैथोलॉजी के विरुद्ध कार्रवाई की जायेगी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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