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Home बिहार मुंगेर अग्रहण पंचायत के मुखिया, तकनीकी सहायक व पूर्व पंचायत सचिव पर प्राथमिकी का आदेश

अग्रहण पंचायत के मुखिया, तकनीकी सहायक व पूर्व पंचायत सचिव पर प्राथमिकी का आदेश

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अग्रहण पंचायत के मुखिया, तकनीकी सहायक व पूर्व पंचायत सचिव पर प्राथमिकी का आदेश

सरकारी राशि के गबन व अनियमितता के आरोप में वर्तमान पंचायत सचिव निलंबित, प्रतिनिधि, मुंगेर. सरकारी राशि के गबन व अनियमितता के आरोप में दोषी पाते हुए हवेली खड़गपुर के अग्रहण के पंचायत सचिव विकास कुमार वर्णवाल को जहां डीएम अवनीश कुमार सिंह ने तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया है. वहीं पूर्व पंचायत सचिव शंभु मंडल, तकनीकी सहायक ताबिश आलम व पंचायत के मुखिया के विरुद्ध प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हवेली खड़गपुर को प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. डीएम ने बताया कि हवेली खड़गपुर के अग्रहण पंचायत में पंचायती राज विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में संचालित विभिन्न योजनाओं में गड़बड़ी व अनियमितता की शिकायत मिल रही थी. मामले पर संज्ञान लेते हुए जिला पंचायती राज पदाधिकारी कुमार अभिषेक व भवन प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता व सहायक अभियंता की त्रिस्तरीय जांच दल का गठन कर स्थलीय जांच व निरीक्षण कराया गया. इसमें पाया गया कि अग्रहण पंचायत में वित्तीय वर्ष 2022-23 के तहत संचालित विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में घोर वित्तीय अनियमितता बरतते हुए अभिलेखों में छेड़छाड़ व सरकारी राशि का दुरुपयोग किया गया है. साथ ही योजनाओं में खर्च की गयी राशि के अलावा 10 से 12 लाख रुपये के अतिरिक्त राशि का व्यय किया गया है. जो सरकारी राशि के निष्फल व्यय का मामला बनता है. डीएम ने बताया कि उक्त मामले में दोषी पाए गए संबंधित पंचायत के वर्तमान पंचायत सचिव विकास कुमार वर्णवाल को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए विभागीय कार्रवाई का निर्देश दिया गया है. साथ ही तत्कालीन पंचायत सचिव शंभु मंडल, तकनीकी सहायक ताबिश आलम व ग्राम पंचायत के मुखिया को भी इस मामले में दोषी पाते हुए प्रखंड पंचायती राज पदाधिकारी हवेली खड़गपुर को सभी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश दिया गया है. डीएम ने कहा कि जिले के अन्य प्रखंडों व पंचायतों में भी इन योजनाओं की जांच कराई जा रही है. कोई और दोषी पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ भी दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. विदित हो कि गत मंगलवार को सदर अंचल के दो डाटा इंट्री ऑपरेटर को अनियमितता व कर्तव्यहीनता के आरोप में सेवा समाप्त व एक राजस्व कर्मचारी को निलंबित कर दिया था. डीएम ने कहा कि जिले में किसी भी कर्मियों के खिलाफ यदि कार्यों के प्रति अनियमितता अथवा कर्तव्यहीनता की शिकायत मिलेगी तो उन्हें किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जायेगा.

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