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Home बिहार मुंगेर ऑनलाइन म्यूटेशन की धीमी गति पर डीएम ने जतायी नाराजगी

ऑनलाइन म्यूटेशन की धीमी गति पर डीएम ने जतायी नाराजगी

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ऑनलाइन म्यूटेशन की धीमी गति पर डीएम  ने जतायी नाराजगी

सभी सीओ को एक माह के अंदर ऑनलाइन म्यूटेशन पूरा करने का निर्देश

मुंगेर. राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग की समीक्षा बैठक सोमवार को समाहरणालय संवाद कक्ष में जिलाधिकारी अवनीश कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुई. जिसमें राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग तथा नीलाम पत्र वाद पर बिंदुवार चर्चा हुई और इससे जुड़े अधिकारियों को डीएम ने आवश्यक दिशा निर्देश दिये. बैठक में अपर समाहर्ता मनोज कुमार, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं अंचलाधिकारी मौजूद थे.

जिलाधिकारी ने कहा कि दाखिल खारिज में जो राजस्व कर्मचारी लापरवाही बरत रहे हैं, उन्हें चिन्हित कर लिया गया है. शीघ्र ही उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जायेगी. उन्होंने जमालपुर के अंचलाधिकारी के कार्यकलाप पर असंतोष व्यक्त करते हुए कहा कि सबसे ज्यादा दाखिल खारिज के लंबित मामले इनकी कार्यशैली को दर्शाती है. उन्होंने 15 दिनों के अंदर सभी लंबित मामलों के निष्पादन का निर्देश दिया और कहा कि शीघ्र सभी लंबित मामलों का निष्पादन नहीं किया गया तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. डीएम ने म्यूटेशन की धीमी गति पर असंतोष व्यक्त किया और सभी सीओ को सख्त लहजे में आगामी एक माह के अंदर इसे शत-प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि ऑनलाइन म्यूटेशन के बैक लॉग को गंभीरता से लें और सभी बैक लाॅग को समाप्त करें. उन्होंने अभियान बसेरा के तहत परिमार्जन प्लस के सभी सुयोग्य लाभार्थियों को शत प्रतिशत जमीन उपलब्ध कराने का भी निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सभी अंचलाधिकारी अंचल स्तर पर सप्ताह में कम से कम दो दिन कोर्ट करें और भूमि विवाद से संबंधित अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन करें. सभी डीसीएलआर को निर्देश देते हुए डीएम ने कहा कि म्यूटेशन अपील तथा बीएलडीआर के लंबित मामलों का शत प्रतिशत निष्पादन करें तथा उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराएं. उन्होंने पीएचसी, पशु चिकित्सालयों के लिए जमीन चयनित कर अधिग्रहण की कार्रवाई पूरी करने का निर्देश दिया. उन्होंने सभी जमाबंदी जमीन को आधार सीडिंग कराने का भी निर्देश दिया. उन्होंने का कि सभी राजस्व कर्मचारियों को रैयतों से मिलकर जमाबंदी जमीन के आधार पर सीडिंग का कार्य कराएं ताकि बिचैलियों के माध्यम से फर्जीवाड़ा न हो.

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