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Home बिहार मुंगेर आनलाइन म्यूटेशन की धीमी गति पर डीएम नाराज, एक माह में शत प्रतिशत पूरा करने का निर्देश

आनलाइन म्यूटेशन की धीमी गति पर डीएम नाराज, एक माह में शत प्रतिशत पूरा करने का निर्देश

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आनलाइन म्यूटेशन की धीमी गति पर डीएम नाराज, एक माह में शत प्रतिशत पूरा करने का निर्देश

मुंगेर. राजस्व एवं भूमि सुधार तथा नीलाम पत्र वाद से संबंधित मामलों को लेकर शुक्रवार को समाहरणालय संवाद कक्ष में डीएम अवनीश कुमार सिंह ने बैठक की. इसमें आनलाइन म्यूटेशन की धीमी गति पर डीएम ने असंतोष व्यक्त करते हुए सभी सीओ को सख्त लहजे में एक माह के अंदर इसे शत प्रतिशत पूरा करने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि आन लाइन म्यूटेशन के बैक लाग से स्पष्ट है कि आप लोगों द्वारा अपने कर्तव्यों का सही से पालन नहीं किया जा रहा है, इसे गंभीरता से लें और सभी बैक लाॅग को समाप्त करें. वहीं अभियान बसेरा के तहत परिमार्जन प्लस के सभी सुयोग्य लाभार्थियों को शत प्रतिशत जमीन उपलब्ध कराएं. ई-मापी आवेदन की भी जांचोपरांत शत प्रतिशत निष्पादन कराने का निर्देश दिया. उन्होंने सीओ से कहा कि अब भी कई भूमि विवाद से संबंधित मामले जिला स्तर तक पहुंच रहे हैं, जो दुखद है. उन्होंने कहा कि सभी सीओ अंचल स्तर पर सप्ताह में कम से कम दो दिन कोर्ट करें और भूमि विवाद से संबंधित अधिक से अधिक मामलों का निष्पादन करें. भूमि सुधार उप समाहर्ता को डीएम ने कहा कि म्यूटेशन अपील तथा बीएलडीआर के लंबित मामलों का शत प्रतिशत निष्पादन करें तथा उसकी अद्यतन स्थिति की जानकारी उपलब्ध कराएं. अगली बैठक में यदि पूर्व के बैक लाॅग के निष्पादन की रिपोर्ट अच्छी नहीं रही तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की जायेगी. प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा पशु चिकित्सालयों के जमीन अधिग्रहण संबंधित मामलों को डीएम ने गंभीरता से लेने का निर्देश दिया. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा निर्देश प्राप्त है कि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों तथा पशु चिकित्सालयों को अपने भवन में हस्तांतरित करना है. इसके लिए जमीन को चिह्नित करें और उसकी रिपोर्ट उपलब्ध कराएं. जमीन चिह्नित होते ही उस पर भवन निर्माण कार्य संबंधी कार्रवाई प्रारंभ की जायेगी. उन्होंने जमाबंदी जमीन को आधार सिडिंग कराने का भी निर्देश दिया. सभी राजस्व कर्मचारियों को रैयतों से मिलकर जमाबंदी जमीन के आधार सिडिंग का कार्य कराएं ताकि बिचैलियों के माध्यम से फर्जीवाड़ा न हो. नीलाम पत्र वाद में बिहार पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत समीक्षा की गयी. डीएम ने सभी संबंधित पदाधिकारियों से सप्ताह में कम से कम एक दिन कोर्ट करने तथा अधिक से अधिक लंबित वादों के निष्पादन कराने का निर्देश दिया. इसके अलावे अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा करते हुए सभी लंबित मामलों के शत प्रतिशत निष्पादन का निर्देश दिया गया. बैठक में अपर समाहर्ता मनोज कुमार, सभी भूमि सुधार उप समाहर्ता एवं सीओ उपस्थित थे.

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