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नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने 100 रुपये से अधिक सामान पर कस्टम शुल्क पर लगाई रोक

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नेपाल सुप्रीम कोर्ट ने 100 रुपये से अधिक सामान पर कस्टम शुल्क पर लगाई रोक
नेपाल सुप्रीम कोर्ट

Motihari News: नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भारत से नेपाल ले जाए जाने वाले 100 रुपये से अधिक मूल्य के दैनिक उपयोग के सामान पर लगाए गए कस्टम शुल्क की वसूली पर अंतरिम रोक लगा दी है. इस फैसले के बाद फिलहाल सीमा नाकों पर आम लोगों से इस तरह का शुल्क नहीं लिया जा सकेगा.

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार को जारी किया अंतरिम आदेश

शुक्रवार को नेपाल सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाल और टेकप्रसाद ढुंगाना की संयुक्त बेंच ने प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय, अर्थ मंत्रालय और संबंधित निकायों को दैनिक उपभोग की वस्तुओं पर कस्टम शुल्क नहीं लेने का अंतरिम आदेश दिया.

यह आदेश उस रिट याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया गया, जिसे अधिवक्ता अमितेश पण्डित, आकाश महतो, सुयोग्य सिंह और प्रशान्त विक्रम शाह ने 27 अप्रैल 2026 को दायर किया था.

100 रुपये से अधिक सामान पर शुल्क का था प्रावधान

अर्थ मंत्रालय ने इससे पहले 100 रुपये से अधिक मूल्य के सामान पर कस्टम शुल्क अनिवार्य करने का निर्णय लिया था. इसके बाद नेपाल–भारत सीमा के विभिन्न नाकों पर सख्ती शुरू कर दी गई थी.

याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नेपाल के भंसार महसुल ऐन 2081 की धारा 13(2) में कस्टम छूट का प्रावधान है, जबकि 29 मई 2025 के राजपत्र में 100 रुपये से अधिक सामान पर शुल्क लगाने की व्यवस्था की गई थी, जो कानून के विपरीत है.

सुप्रीम कोर्ट ने प्रारंभिक सुनवाई में इसे गंभीर मानते हुए अंतिम फैसला आने तक शुल्क वसूली पर रोक लगा दी है.

फैसले से सीमावर्ती व्यापारियों में खुशी

नेपाल सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सीमावर्ती इलाकों के व्यापारियों में खुशी देखी जा रही है. रक्सौल टेक्सटाइल चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष अरुण कुमार गुप्ता ने कहा कि नेपाल सरकार के इस फैसले से सीमावर्ती बाजार प्रभावित हो रहे थे. अब कोर्ट के आदेश से व्यापारियों और आम लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है.

उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि इससे भारत-नेपाल सीमा पर व्यापारिक गतिविधियां सामान्य होने में मदद मिलेगी.

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