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Motihari: हत्या के आरोप में चार आरोपी को आजीवन कारावास, दो लाख रुपए जुर्माना

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Motihari: हत्या के आरोप में चार आरोपी को आजीवन कारावास, दो लाख रुपए जुर्माना

Motihari: मोतिहारी. पंचम सत्र न्यायालय के न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी ने हत्या के एक मामले की सुनवाई करते हुए चार आरोपी को दोषी करार दिया है. साथ ही उम्रकैद की सश्रम कारावास सहित प्रत्येक को पचास पचास हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है. जुर्माना नहीं भरने पर न्यायमूर्ति श्री तिवारी ने तीन तीन माह का अतिरिक्त सजा भुगतने का आदेश दिया है. बताते चलें कि 5 सितम्बर 2019 को पहाड़पुर निवासी प्रांजल कुमार ने अपने ग्रामीण विवेक गिरी, उमेश गिरी,बुलेट गिरी उर्फ बबलू गिरी, पूजा मजुमदार सहित पांच पर आरोप लगाया कि घटना तिथि को रात्रि में खाना खाकर सूचक अपने भाई दिपांशु कुमार के साथ सोने गया कि पौने ग्यारह बजे सभी आरोपी घर में घुसकर सूचक के भाई दिपांशु कुमार पर चाकू मारकर गंभीर रूप से घायल कर दिया. हल्ला करने पर सभी आरोपी भाग गये इलाज के लिए पहाड़पुर ले गये, जहां इलाज के दौरान सूचक के भाई दिपांशु की मृत्यु हो गई, जिसके आधार पर पहाड़पुर थाना काण्ड संख्या 175/19 धारा 302/34 एवं 120 भादंवि के अंतर्गत प्राथमिक दर्ज किया गया. वहीं एक आरोपी जुबेनाइल होने के कारण उनका पृथक वाद कर किशोर न्यायालय में लम्बित है. शेष आरोपी विवेक,उमेश,बुलेट एवं पुजा मजुमदार के विरुद्ध न्यायालय में आरोप गठित कर मामले की सुनवाई किया गया. अभियोजन पक्ष से एपीपी सुभाष चन्द्र प्रसाद यादव ने ग्यारह गवाहों को प्रस्तुत करते हुए पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने चारों आरोपी को धारा 302/34 भादंवि में आजीवन कारावास एवं पचीस हजार रुपए जुर्माना एवं 120 भादंवि में आजीवन कारावास एवं पचीस हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश देते हुए उक्त फैसला सुनाया है.

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