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हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

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हत्या मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा

मोतिहारी.अपने छोटे-छोटे बच्चों को पढ़ने के लिए किराए के मकान में रह रही महिला को बच्चों के सामने ही गोली मार हत्या कर देने के चर्चित मामले में द्वितीय जिला जज ने फैसला सुनाया है शहर के छतौनी थाना अंतर्गत छोटा बरियारपुर स्थित मकान मालिक संजय कुमार सिंह को न्यायाधीश राकेश कुमार तिवारी की अदालत ने आजीवन कारावास सहित 15 हजार रुपए जुर्माना भरने का आदेश दिया है. न्यायाधीश ने मृतका शैल देवी के नाबालिग पुत्र नितेश विशाल एवं पुत्री अनुप्रिया को विक्टिम कम्पनसेशन एक्ट के तहत सहायता का पात्र मानते हुए निर्देशित किया है कि निर्णय की प्रति के साथ डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस ऑर्थोरिटी कार्यालय के समक्ष सहायता राशि के लिए आवेदन करें. घटना के चश्मदीद 13 वर्षीय पुत्र नितेश कुमार हैं, जो अपने छोटे भाई बहनों के साथ गोली लगने के बाद छटपटा कर मरते देख भयभीत होकर दरवाजा बंद कर बिछावन के नीचे दुबके रहे. दूसरे दिन गांव से पहुंची चाची चंद्र ज्योति देवी का आवाज पहचानने के बाद घर का दरवाजा खोले एवं सूचना पर पहुंची छतौनी पुलिस के समक्ष प्राथमिक दर्ज कराया. घटना की रात ही अन्य किराएदार को जख्मी करने के उपरांत गिरफ्तार गृह स्वामी के साथ बरामद पिस्टल एवं मृतका के शरीर से निकला पिलेट के प्रयुक्त होने की पुष्टि फोरेंसिक जांच में हुई थी. विचारण के दौरान चश्मदीद 11 वर्षीय पुत्री अनुप्रिया एवं 9 वर्षीय विशाल सहित सात गवाहों ने समर्थन किया है. चरस तस्करी मामले में दोषी को दस वर्षों की कारावास मोतिहारी. एनडीपीएस कोर्ट-1 के विशेष न्यायाधीश नूर सुल्ताना ने चरस तस्करी मामले में दोषी पाते हुए एक आरोपी को दस वर्षों का कठोर कारावास एवं दो लाख रुपए अर्थ दंड की सजा सुनाई है. अर्थ दंड नहीं देने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटने का आदेश दिया है. सजा नेपाल नारायणी थाना के जलेश्वर जनकपुर निवासी गुलाब बाबू मंडल को हुई. मामले में रक्सौल पनटोका एसएसबी कैंप के अधिकारी अरुण कुमार सिंह ने प्राथमिकी दर्ज करायी थी. जिसमें कहा था कि 4 अप्रैल 2019 को गुप्त सूचना के आधार पर लक्ष्मी चौक बुलेट एजेंसी के पास एक युवक को संदेह के आधार पर पकड़ा गया. जांच के दौरान उसके पास से 3.500 ग्राम चरस बरामद हुआ तथा एनडीपीएस वाद संख्या 36/2019 दर्ज हुआ . विचारण के दौरान विशेष लोक अभियोजक डा शंभू शरण सिंह ने पांच गवाहों को न्यायालय में प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा दोनों पक्षों का दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने उक्त फैसला सुनाया है.

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