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Home Rajya बिहार दूसरे राज्यों के खनिज वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य, नहीं तो लगेगा जुर्माना

दूसरे राज्यों के खनिज वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य, नहीं तो लगेगा जुर्माना

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दूसरे राज्यों के खनिज वाहनों के लिए ट्रांजिट पास अनिवार्य, नहीं तो लगेगा जुर्माना
खनिज लदा ट्रक.

हाजीपुर से कैफ अहमद की रिपोर्ट
Hajipur News : जिले के सभी खनिज परिवहनकर्ताओं, वाहन स्वामियों एवं चालकों को सूचित किया गया है, कि बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के निर्देशानुसार 10 जून से राज्य में प्रवेश करने वाले अन्य राज्यों के सभी लघु खनिज परिवहन वाहनों के लिए ट्रांजिट पास (ISTP) लेना अनिवार्य होगा. नियम का पालन नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा.

इस नई व्यवस्था का उद्देश्य वैध खनिज परिवहन को बढ़ावा देना, अवैध खनन एवं अवैध परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना तथा खनिज कारोबार में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है.

जांच में दस्तावेज की कमी पर होगी कार्रवाई

नियम के अनुसार खनिज परिवहन के दौरान वाहन चालक को ट्रांजिट पास के साथ संबंधित राज्य द्वारा निर्गत वैध खनिज परिवहन चालान रखना अनिवार्य होगा. जांच के दौरान यदि इनमें से कोई भी दस्तावेज उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो बिहार खनिज (समाहरण, अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण निवारण) नियमावली 2019 एवं संशोधित प्रावधान 2026 के तहत कार्रवाई करते हुए जुर्माना अधिरोपित किया जाएगा.

नई व्यवस्था के तहत वाहन मालिक या चालक को ISTP पोर्टल पर ऑनलाइन पंजीकरण कराना होगा. इसके लिए istp.bihar.gov.in पोर्टल पर वाहन विवरण दर्ज कर लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड प्राप्त करना होगा। इसके बाद ट्रांजिट पास के लिए ऑनलाइन आवेदन किया जा सकेगा.

शुल्क का भुगतान ऑनलाइन करना होगा

जिला पदाधिकारी ने बताया कि दूसरे राज्यों से जारी वैध खनिज परिवहन चालान बनने के छह घंटे के भीतर ट्रांजिट पास लेना अनिवार्य होगा. ट्रांजिट पास की वैधता चालान के अनुरूप होगी और निर्धारित शुल्क का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा.

उन्होंने बताया कि यदि परिवहन चालान में खनिज की मात्रा वजन के आधार पर अंकित है तो 60 रुपये प्रति मीट्रिक टन तथा आयतन के आधार पर होने पर 85 रुपये प्रति घन मीटर की दर से शुल्क देय होगा.

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राजीव कुमार कंटेंट राइटर राजीव कुमार प्रभात खबर डिजिटल में बतौर कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. खबरों के संपादन के क्षेत्र में उनके पास तीन साल का अनुभव है. प्रभात खबर डिजिटल के पटना कार्यालय से जुड़ने से पहले वे भागलपुर में हिंदुस्तान और दैनिक भास्कर अखबार की संपादकीय टीम में काम कर चुके हैं. बिहार की राजनीतिक, सामाजिक जीवन से जुड़ी घटनाओं की अच्छी समझ रखते हैं. विशेषज्ञता राजीव कुमार खास तौर पर राजनीति की खबर,ब्रेकिंग न्यूज, रियल टाइम खबरें और मौसम की खबर समेत रिसर्च आधारित खबरें करते हैं. इसके अलावा वह हर तरह के इवेंट का पल-पल का लाइव कवरेज भी करते हैं. सोशल मीडिया एक्स हैंडल पर नजर बनाएं रखते है. खासकर राजनीति से जुड़ी खबरों पर विशेष फोकस रखते है. बिहार की राजनीति पर हमेशा नजर रहती है. पत्रकारिता अनुभव राजीव कुमार ने पत्रकारिता में मास्टर डिग्री हासिल करने के बाद हिंदुस्तान जैसे प्रतिष्ठित संस्थान में पत्रकारिता का शुरुआती ज्ञान लिया, यहां हेडलाइन, ब्रेकिंग न्यूज, लाइव कवरेज,खबर की थीम,खबरों में तथ्य आदि के बारे में बारीकी से समझा. करीब एक साल तक हिंदुस्तान अखबार में काम करने बाद दैनिक भास्कर में काम करने का मौका मिला.दैनिक भास्कर में जिले से जुड़ी खबर, लोकल खबर समेत कई खबरों की जानकारी मिली.करीब दो साल तक दैनिक भास्कर में काम करने के बाद प्रभात खबर डिजिटल में पारी की शुरुआत की. शिक्षा/पुरस्कार मूल रूप से बिहार के पूर्वी चंपारण के बाबा सोमेश्वरनाथ नगरी रहने वाले राजीव कुमार ने महात्मा गांधी केंद्रीय विश्वविद्यालय मोतिहारी से मास कम्युनिकेशन में पारास्नातक की डिग्री हासिल किया. दैनिक भास्कर में काम करने के दौरान बेतहर हेडिंग और एनओडी पैकेज पर दो-दो पुरस्कार प्राप्त है.
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