[tdb_header_weather inline="yes" temp_color="#000000" loc_color="#000000" api="653566bd56b7ecfee45d74c0fc937fc1" float_right="yes" align_horiz="content-horiz-center" icon_size="24" icon_space="10" f_temp_font_family="420" f_temp_font_size="14" f_temp_font_weight="500" f_unit_font_size="14" f_loc_font_size="14" f_unit_font_family="882" location="Ranchi" icon_color="#000000"]
[tdb_header_categories align_horiz="content-horiz-left" el_align_horiz="content-horiz-left" tdc_css="eyJhbGwiOnsibWFyZ2luLXJpZ2h0IjoiNSIsImhlaWdodCI6IjQwIiwiZGlzcGxheSI6IiJ9fQ==" icon_size="18" limit="18" elem_text_color="#2d2800" f_elem_font_family="420" f_elem_font_size="16px" f_elem_font_weight="500" tdicon="tdc-font-fa tdc-font-fa-navicon-reorder-bars" inline="yes" shadow_shadow_size="0" shadow_shadow_offset_vertical="0" shadow_shadow_spread="0" bg_color="#f9f9f9" include="1028, 1081, 1446, 1228, 3706, 2624,1071"][tdb_mobile_horiz_menu inline="yes" menu_id="372" tdc_css="eyJwaG9uZSI6eyJkaXNwbGF5IjoiIn0sInBob25lX21heF93aWR0aCI6NzY3LCJhbGwiOnsiYm9yZGVyLXN0eWxlIjoibm9uZSIsImRpc3BsYXkiOiIifX0=" f_elem_font_size="18px" f_elem_font_weight="eyJhbGwiOiI3MDAiLCJwaG9uZSI6IiJ9" f_elem_font_family="420" text_color_h="#f58220" main_sub_icon_size="13"]
Home बिहार मधुबनी Madhubani : चर्चित ईशनाथ हत्याकांड में एक को आजीवन सश्रम कारावास , 11 हजार जुर्माना

Madhubani : चर्चित ईशनाथ हत्याकांड में एक को आजीवन सश्रम कारावास , 11 हजार जुर्माना

0
Madhubani : चर्चित ईशनाथ  हत्याकांड में एक को आजीवन सश्रम कारावास , 11 हजार जुर्माना

सकरी थाना क्षेत्र का मामला, प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश ने सुनायी फैसला

मधुबनी . सकरी थाना क्षेत्र में करीब दो वर्ष पूर्व डॉ. ईशनाथ झा की हुई हत्या मामले को लेकर प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अनामिका टी के न्यायालय में सोमवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने अभियोजन पक्ष और बचाव पक्ष की दलील सुनने के बाद व अभिलेख पर आए साक्ष्य देखने के बाद न्यायालय ने आरोपी सकरी थाना क्षेत्र के गंधवाइर निवासी देवेंद्र उर्फ ललन झा को दफा 302 भादवि में आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. साथ ही न्यायालय ने आरोपी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है. जुर्माने की राशि नही देने पर आरोपी को 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही अन्य दफा 323 भादवि में भी एक वर्ष कारावास व एक हजार जुर्माना लगाया है. न्यायालय में सरकार की और से अपर लोक अभियोजक अजीत कुमार सिन्हा एवं सूचक के अधिवक्ता विजयनाथ मिश्र ने बहस करते हुए आरोपी को फांसी की सजा की मांग की थी. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता शिवकुमार ठाकुर ने कम से कम सजा की मांग की थी.

क्या है मामला

अभियोजन के अनुसार घटना 7 जून 2023 की है. सूचक का मकान निर्माण का कार्य चल रहा था. इसी दौरान आरोपी खंती लेकर सूचक के भाई डॉ. ईशनाथ झा को गाली देने लगा. गाली देने से मना करने पर आरोपी ने लोहे की खंती से सर पर मारा . जिससे डॉ. ईशनाथ झा गंभीर रुप से जख्मी हो गया. सूचक जब अपने भाई को बचाने गया तो आरोपी उस पर भी खंती से वार किया. लेकिन वह बच गया. इसके बाद लोगों के मदद से जख्मी को इलाज के लिए पंडौल स्थित प्राइवेट अस्पताल ले गया. जहां डॉक्टर ने गंभीर हालत देखते हुए जख्मी को पटना रेफर कर दिया. जहां पटना में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गयी. घटना को लेकर मृतक के भाई दयानंद झा के बयान पर सकरी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई थी.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

ऐप पर पढें
होम आप का शहर
News Snap News Reel