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Home बिहार मधुबनी पासपोर्ट उल्लंघन मामले में विदेशी नागरिक को तीन माह सजा

पासपोर्ट उल्लंघन मामले में विदेशी नागरिक को तीन माह सजा

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पासपोर्ट उल्लंघन मामले में विदेशी नागरिक को तीन माह सजा

मधुबनी.अपर जिला एवं सत्र न्यायालय पंचम के न्यायाधीश संकाश चन्द्रा के न्यायालय में वीजा के शर्त के उल्लंघन मामले को शनिवार को सुनवाई हुई. न्यायालय ने दोनों पक्ष के बहस सुनने के बाद आरोपी पूर्वी अफ्रिका के तजंनिया निवासी कांसेसा मशिकु संजिजा को दोषी पाते पासपोर्ट एक्ट के 12 सब क्लौक 3 में तीन माह की सजा सुनायी है. न्यायालय ने उनकी काटी गई तीन माह से अधिक सजा को मानते हुए रिहा कर दिया. न्यायालय में सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक कामेश्वर झा व बचाव पक्ष से अधिवक्ता प्रकाश मनी ने बहस किया था.

बेतौन्हा सीमा से हुई थी गिरफ्तारी

अभियोजन के अनुसार 5 जून 2022 को जयनगर थाना क्षेत्र के बेतौन्हा इंडो नेपाल सीमा पर भारत से नेपाल जाने के दौरान एसएसबी 48 वी बटालियन के राकेश कुमार ने गिरफ्तार किया था. मामले को लेकर जयनगर थाना में प्राथमिकी दर्ज करायी गई थी.

हवाई मार्ग के बदले जमीन मार्ग से की थी यात्रा

अभियोजन के अनुसार आरोपी तंजनिया विदेशी नागरिक कांसेसा मशिकु संजिजा को 12 जनवरी 22 से 11 जनवरी 23 तक वीजा मिला था. नेपाल के लिए 15 दिनों के लिए नेपाल टूरिज्म वीजा मिला था. लेकिन वीजा अवधि समाप्त होने के बावजूद नेपाल से भारत व भारत से नेपाल हवाई मार्ग से न कर भूमि मार्ग से यात्रा की थी.

जमानत के बाद से डिटेंशन सेंटर में है

मामले को लेकर आरोपी को करीब एक साल पहले जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय से जमानत मिली थी. जमानत के बाद से आरोपी डिटेंशन सेंटर हाजीपुर में रह रही है.

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