– राज्य सरकार का निर्देश: अवैध मांस दुकानों पर तत्काल कार्रवाई करें, सार्वजनिक स्थानों के पास संचालित अवैध दुकानों पर लगेगी रोक, अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन नहीं करने वालों पर होगी कार्रवाई – मधेपुरा. नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार ने नगर निकायों के अधीन संचालित अवैध मांस-मछली दुकानों को बंद कराने का निर्देश जारी किया है. इस संबंध में विभाग के प्रधान सचिव विनय कुमार द्वारा सभी नगर निगमों के नगर आयुक्तों तथा नगर परिषद एवं नगर पंचायतों के कार्यपालक पदाधिकारियों को पत्र भेजा गया है. जारी पत्र में कहा गया है कि राज्य सरकार के संज्ञान में आया है कि विभिन्न नगर निकाय क्षेत्रों में मांस-मछली की कई दुकानें बिना अनुज्ञप्ति (लाइसेंस) के संचालित हो रही हैं अथवा अनुज्ञप्ति की शर्तों का पालन नहीं कर रही हैं. यह स्थिति बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 की धारा 345 के प्रावधानों के प्रतिकूल है. पत्र में उल्लेख किया गया है कि कई स्थानों पर खुले एवं अस्वच्छ वातावरण में मांस की बिक्री की जा रही है तथा मृत पशुओं को प्रदर्शित किया जा रहा है. साथ ही ऐसी दुकानें धार्मिक स्थलों, शैक्षणिक संस्थानों एवं अन्य भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक स्थानों के समीप संचालित पाई गई हैं. विभाग ने निर्देश दिया है कि निर्धारित शर्तों के अनुरूप ही अनुज्ञप्ति जारी की जाए तथा बिना लाइसेंस संचालित अवैध दुकानों को अधिनियम की धारा 345(4) के तहत बंद कराया जाए. साथ ही संबंधित निकायों को सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया.