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Home बिहार मधेपुरा सभी स्कूलों में पीटीएम अनिवार्य, अनुपालन नहीं करने पर वेतन स्थगन की चेतावनी

सभी स्कूलों में पीटीएम अनिवार्य, अनुपालन नहीं करने पर वेतन स्थगन की चेतावनी

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सभी स्कूलों में पीटीएम अनिवार्य, अनुपालन नहीं करने पर वेतन स्थगन की चेतावनी

डीइओ का सख्त निर्देश, पीटीएम नहीं कराने वाले शिक्षकों का एक दिन का वेतन रुकेगा प्रतिनिधि, उदाकिशुनगंज डीईओ के कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार, बीते 28 फरवरी 2026 को जिले के सभी प्राथमिक, मध्य, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अभिभावक-शिक्षक संगोष्ठी (पीटीएम) का आयोजन अनिवार्य रूप से किया गया. आदेश में स्पष्ट किया गया था कि जिन विद्यालयों में पीटीएम का आयोजन नहीं होगा, वहां के प्रधानाध्यापक/प्रभारी प्रधानाध्यापक व संबंधित शिक्षक-शिक्षिकाओं के एक दिन का वेतन स्थगित करने की अनुशंसा की जायेगी. कार्यालय आदेश के तहत सभी बीईओ को अपने-अपने प्रखंडों में व्यक्तिगत रूप से अनुश्रवण सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया था. साथ ही पीटीएम के आयोजन के उपरांत निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराने व गूगल फॉर्म के माध्यम से आंकड़े अपलोड करने का निर्देश भी दिया गया. जिला कार्यालय को प्राप्त प्रारंभिक प्रतिवेदन के अनुसार विभिन्न प्रखंडों के कुल 143 विद्यालयों में पीटीएम आयोजित की गयी. सभी विद्यालयों द्वारा आयोजन की सूचना व आंकड़े ऑनलाइन अपलोड किए गए. प्रशासन ने इसे अभिभावकों की सहभागिता बढ़ाने तथा बच्चों की शैक्षणिक प्रगति पर सामूहिक चर्चा के उद्देश्य से महत्वपूर्ण पहल बताया है. डीईओ ने कहा कि विद्यालयों में नियमित रूप से अभिभावक-शिक्षक संवाद से विद्यार्थियों की उपस्थिति अनुशासन और शैक्षणिक गुणवत्ता में सकारात्मक सुधार संभव है. भविष्य में भी इस प्रकार की संगोष्ठियों को नियमित रूप से आयोजित करने पर बल दिया गया है. …. बिजली चोरी मामले में थाने में प्राथमिकी दर्ज उदाकिशुनगंज. उदाकिशुनगंज विद्युत आपूर्ति प्रशाखा पश्चिमी के आवेदन पर थाना में बिजली चोरी का मामला दर्ज किया गया है. कनीय विद्युत अभियंता द्वारा दिये गये आवेदन में बताया गया है कि 25 फरवरी को गठित छापेमारी दल ने जांच के दौरान पीपड़ा करौती वार्ड नंबर छह निवासी ननकी देवी पति नरेश पासवान के यहां जांच की गयी. जांच के दौरान पाया गया कि उपभोक्ता संख्या 107202643418 (मीटर संख्या सी 1257689) पर मीटर लगा होने के बावजूद मीटर से पहले मुख्य सर्विस तार में अवैध रूप से तार जोड़कर मीटर बायपास किया गया था और करीब 160 वाट भार के साथ विद्युत ऊर्जा की चोरी की जा रही थी. इस कारण विभाग को कुल 14,998 रुपये का नुकसान हुआ है, जिसमें 5,506 रुपये राजस्व क्षति व 9,492 रुपये बकाया राशि शामिल है. विभाग के आवेदन पर थाना में भारतीय विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 135 व अन्य सुसंगत धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गयी है.

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