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Home बिहार मधेपुरा खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दिये निर्देश, दो जुलाई तक मिलेगा जून का राशन

खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दिये निर्देश, दो जुलाई तक मिलेगा जून का राशन

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खाद्य व उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने दिये निर्देश, दो जुलाई तक मिलेगा जून का राशन

विभाग से निर्देश मिलने के बाद आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को कराया अवगत

ई-केवाईसी नहीं कराने पर राशनकार्ड हो जाएगा रद्द

प्रतिनिधि, उदाकिशुनगंज

बिहार सरकार के खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने माह जून का खाद्यान्न वितरण की तिथि विस्तारित की है. विस्तारित तिथि के मुताबिक अब राशनकार्ड धारकों को माह जून का राशन दो जुलाई तक मिलेगा. इसके लिए विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी विनोद कुमार तिवारी ने राज्य के सभी डीएम व संबंधित अधिकारियों को पत्र जारी किया है. जिसमें उल्लेख किया गया है कि कतिपय कारणों से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत माह जून, 2024 के वितरण चक्र की समयावधि को दिनांक दो जुलाई 2024 तक विस्तारित किया जाता है. उक्त तिथि तक माह जून 2024 का आवंटित खाद्यान्न का वितरण पूर्ण कराना सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी रविंद्र कुमार ने बताया कि सभी जनवितरण प्रणाली दुकानदारों को जरूरी निर्देश दिए गए हैं. लोगों से भी जागरूक होकर लाभ लेने की अपील की गयी. प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी ने क्षेत्र के उपभोक्ताओं से कहा कि जिन लोगों ने अबतक ईकेवाईसी नहीं कराया है, वह नजदीक के जनवितरण प्रणाली दुकानदार के पास जाकर तुरंत करा लें.ई केवाईसी नहीं होने की स्थिति में राशनकार्ड रद्द कर दिया जायेगा. ऐसी स्थिति में लोगों को राशन मिलना बंद हो जायेगा. लाभ से वंचित होने से बचने के लिए ई-केवाईसी जरूरी है.

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