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Home बिहार मधेपुरा बढ़ते सड़क दुर्घटना को लेकर रहे सजग, अधिक से अधिक करें प्रचार प्रसार – डीएम

बढ़ते सड़क दुर्घटना को लेकर रहे सजग, अधिक से अधिक करें प्रचार प्रसार – डीएम

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बढ़ते सड़क दुर्घटना को लेकर रहे सजग, अधिक से अधिक करें प्रचार प्रसार – डीएम

प्रतिनिधि, मधेपुर

जिला पदाधिकारी तरनजोत सिंह की अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की मासिक व हिट एंड रन मुआवजा समिति की त्रैमासिक बैठक शनिवार को हुई. बैठक में पूर्व में आयोजित किये गये बैठक की कार्रवाई के अनुपालन से संबंधित समीक्षा करते हुए प्राप्त प्रस्तावों पर दिशा निर्देश दिया. बैठक में सर्वप्रथम अत्यधिक सड़क दुर्घटना होने वाले सड़क मार्गों पर कारणों/वजहों का पता लगाने के लिए एक समिति गठित करने का निर्देश दिया. इसमें संबंधित सड़क मार्ग के कार्यपालक अभियंता, संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक(यातायात), मोटरयान निरीक्षक व संबंधित अंचलाधिकारी होंगे. उक्त समिति संबंधित सड़क मार्ग पर ब्लैक स्पॉट्स चिन्हित करते हुए दुर्घटना में कमी लाने के लिए उपायों को समेकित करके प्रस्ताव उपस्थापित करेंगे. यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन मालिकों पर सख्ती बरतते हुए नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया. हिट एंड रन मामले में मुआवजा संबंधित कार्रवाई में तेजी लाने का निर्देश दिया. साथ ही संबंधित थाना प्रभारियों को ससमय दस्तावेज व अनुशंसा सहित पूर्ण आवेदन उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इसके साथ ही अंचल अधिकारियों को ससमय जांच कर प्रतिवेदन उपस्थापित करने का निर्देश दिया. बैठक में उपस्थित जीआइसी के नोडल पदाधिकारी को मुआवजा के लिए शेष 30 आवेदनों पर कार्रवाई करने का निर्देश दिया.

अनुमंडल में पूर्व से लंबित आवेदनों पर यथाशीघ्र करें कार्रवाई-

बैठक में अनुमंडल में पूर्व से लंबित आवेदनों को शीघ्र कार्रवाई कर जिला परिवहन कार्यालय को प्रेषित करने का निर्देश दिया. जिला परिवहन पदाधिकारी ने बताया कि हिट एंड रन के मामले में मुआवजा भुगतान में प्रगति लाने के लिए प्रत्येक प्रखंड के लिए नव प्रवर्तन निरीक्षकों तथा तथा नव मोटरयान निरीक्षकों को नोडल पदाधिकारी नामित किया गये हैं जो थाना व अंचल से समन्वय स्थापित कर शीघ्र जीआइसी को भुगतान के लिए कार्य करना सुनिश्चित करेंगे.

इसके साथ ही सड़क सुरक्षा समिति के मूल उद्देश्य जनता की सुरक्षा व दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के लिए स्पीडिंग, ओवरस्पीडिंग, ओवरलोडिंग, रैश ड्राइविंग, हेलमेट व सीट बेल्ट का प्रयोग,वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग वर्जित आदि सड़क सुरक्षा के मानक नियमों के संबंध में थानाध्यक्षों द्वारा सघन चेकिंग के लिए पुलिस उपाधीक्षक यातायात तथा लोगों के बीच अधिक से अधिक जानकारी का प्रचार-प्रसार कराने के लिए जिला परिवहन पदाधिकारी व मोटरयान निरीक्षक को निर्देश दिया. इस क्रम में जिला शिक्षा पदाधिकारी को सुरक्षित शनिवार के अंतर्गत विद्यालयों में यातायात नियमों के अनुपालन संबंधित जानकारी बच्चों के बीच साझा करने का निर्देश दिया. एंबुलेंस की सुविधा दुरुस्त रखने, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करने, गोल्डन आवर में ससमय उपचार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाओं तथा ट्रॉमा सेंटर को सुदृढ़ करने का निर्देश दिया.

घायलों को अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्ति को मिलेगा 10 हजार रुपये

जिला परिवहन पदाधिकारी ने जानकारी दी कि सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को ससमय अस्पताल पहुंचाने वाले व्यक्तियों को पूर्व में प्रोत्साहन के रूप में अब 10,000 रुपये की राशि दिया जाना है. इस के लिए पुलिस उपाधीक्षक यातायात व सिविल सर्जन को सूची उपलब्ध कराने का निर्देश दिया. इस क्रम में सिविल सर्जन को दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को बचाने वाले व्यक्ति के नाम और फोन नंबर संधारित करने के लिए व्यवस्था सुनिश्चित करने का निर्देश दिया. जिला परिवहन पदाधिकारी को अगली बैठक में गुड समेरिटन के चयन के लिए जिला अप्रेजल समिति की बैठक आयोजित करने का निर्देश भी दिया. सभी संबंधित स्टेकहोल्डर्स को इसका अधिक से अधिक प्रचार-प्रसार करने का निर्देश दिया. जिला परिवहन पदाधिकारी, पुलिस उपाधीक्षक (यातायात) व कार्यपालक पदाधिकारी नगर परिषद मधेपुरा के दल का गठन कर मधेपुरा नगर परिषद क्षेत्र अंतर्गत पार्किंग स्थल को चिन्हित कर प्रस्ताव उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.

डिस्क्लेमर: यह प्रभात खबर समाचार पत्र की ऑटोमेटेड न्यूज फीड है. इसे प्रभात खबर डॉट कॉम की टीम ने संपादित नहीं किया है

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