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Home बिहार लखीसराय बैंक लूट मामले में दो दोषियों को सजा, चार आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी

बैंक लूट मामले में दो दोषियों को सजा, चार आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी

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बैंक लूट मामले में दो दोषियों को सजा, चार आरोपित साक्ष्य के अभाव में बरी

गढ़ी विशनपुर ग्रामीण बैंक शाखा में 2023 में हुई थी लूट, कोर्ट ने सुनाया फैसला

लखीसराय. जिले के लखीसराय थाना क्षेत्र के गढ़ी विशनपुर में विगत 27 फरवरी 2023 को दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक की शाखा में घुसकर लूट को अंजाम दिये जाने के मामले में गुरुवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय राजेश कुमार मिश्र के कोर्ट ने दो अभियुक्तों को सजा सुनायी है. जबकि चार आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में कोर्ट ने बरी कर दिया. अपर लोक अभियोजक (एपीपी) दिनेश मंडल ने बताया कि कोर्ट ने लखीसराय थाना कांड संख्या 145/23 में सुनवाई करते हुए मुंगेर जिला के हेरु दियारा निवासी दिनेश यादव के पुत्र कुंदन कुमार को आइपीसी की धारा 412 में आठ वर्ष की सश्रम कारावास व 20 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी है. अर्थदंड की राशि जमा नहीं करने पर एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.

वहीं, पटना जिला के सलीमपुर निवासी नरेश यादव के पुत्र प्रद्युमन कुमार को 25 ए(बी) आर्म्स एक्ट में चार वर्ष की साधारण कारावास व तीन हजार रुपये अर्थदंड, तथा 26 आर्म्स एक्ट में तीन वर्ष की साधारण कारावास व तीन हजार रुपये अतिरिक्त अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है. अर्थदंड नहीं देने पर क्रमशः एक वर्ष व छह माह की अतिरिक्त सजा का प्रावधान रखा गया है.

हथियार के बल पर की गयी थी लूट

एपीपी मंडल ने बताया कि बैंक की शाखा प्रबंधक अनन्या के अनुसार, 27 फरवरी 2023 की शाम करीब 04:40 बजे दो अज्ञात अपराधी बैंक में प्रवेश कर हथियार लहराने लगे. अपराधियों ने कैशियर को कब्जे में लेकर कैश रूम से 49 हजार 50 रुपये लूट लिये व सभी कर्मियों को कैश रूम में बंद कर फरार हो गए. पुलिस ने तकनीकी अनुसंधान और सीसीटीवी के आधार पर कार्रवाई करते हुए आधा दर्जन लोगों को गिरफ्तार किया था.

पुलिस ने कुंदन के पास से लूटी गयी राशि के 10 बंडल सिक्के बरामद किए थे, जबकि प्रद्युमन के घर से तीन कट्टा व कारतूस बरामद हुए थे. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष से अनुसंधानकर्ता रंजीत रंजन व डीएसपी मदन कुमार सहित आधा दर्जन गवाहों की गवाही हुई. बचाव पक्ष से वरीय अधिवक्ता ओम प्रकाश वर्मा ने पैरवी की.

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